Big Breaking: नगर पालिका CMO सहित 3 कर्मचारी सस्पेंड,यहां जानिए इसकी बड़ी वजह.?

Editor in cheif
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कटनी (संवाद)। कटनी जिले के नगर पंचायत बरही मैं नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। जिसमें नगर परिषद के सीएमओ सहित दो अन्य कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इन तीनों अधिकारी कर्मचारियों को बगैर अनुमति के मुख्यालय से बाहर जाना भारी पड़ गया है। कलेक्टर कटनी के प्रस्ताव पर नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त के द्वारा यह कार्यवाही की गई है।

Big Breaking: नगर पालिका CMO सहित 3 कर्मचारी सस्पेंड,कलेक्टर के प्रस्ताव पर नगरीय प्रशासन विभाग की कार्यवाही

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दरअसल दो-तीन दिनों से सोशल मीडिया में सुर्खियां बने नगर परिषद बरही के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राम शिरोमणि त्रिपाठी,सहायक ग्रेड-2लेखापाल रमेश कुमार तोमर और सहायक ग्रेड 3 स्थापना प्रभारी तीरथ चतुर्वेदी को कटनी जिले के कलेक्टर के प्रस्ताव के आधार पर निलंबन की कार्यवाही की गई है। सोशल मीडिया में इन तीनो के बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति या अवकाश के यह लोग नेपाल यात्रा पर चले गए। इसके बाद सोशल मीडिया सहित अन्य प्लेटफार्म में यह लगातार सुर्खियों में बने रहे।

Big Breaking: नगर पालिका CMO सहित 3 कर्मचारी सस्पेंड,कलेक्टर के प्रस्ताव पर नगरीय प्रशासन विभाग की कार्यवाही

जिस कारण जिले के कलेक्टर ने खबरों का संज्ञान लिया और उनके द्वारा असलियत का पता लगाया तब पता चला कि खबरों में सच्चाई है जिसमें नगर पंचायत बरही के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम शिरोमणि त्रिपाठी, लेखपाल रमेश कुमार तोमर और स्थापना प्रभारी तीरथ चतुर्वेदी को इस मामले में दोषी पाया गया कलेक्टर के द्वारा बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति से मुख्यालय छोड़कर बाहर जाना उनके कर्त्तव्यों प्रति लापरवाही और उदासीनता है। इसी वजह से कलेक्टर के द्वारा इन तीनों के खिलाफ प्रस्ताव नगरीय प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश भोपाल को भेजा गया।

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कलेक्टर कटनी के प्रस्ताव पर आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग की आयुक्त भारत कुमार यादव ने मामले में नगर परिषद बड़ी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी राम शिरोमणि त्रिपाठी लेखपाल रमेश टॉम और और स्थापना प्रभारी तेरा चतुर्वेदी को मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 86 सहपठित मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (पालन) नियम, 1973 के नियम 36 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 एवं 1961 की धारा 94 तथा 95 के साथ पठित धारा 355 तथा 256 द्वारा प्रदत्त शक्तियों में संशोधन नियम म.प्र. नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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