MP हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: दो IAS अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट,यहां जानिए पूरा मामला

Editor in cheif
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जबलपुर (संवाद)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत के पुराने आदेश का पालन नहीं करने से जुड़े अवमानना मामले में दो IAS अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ ने IAS विवेक पोरवाल और IAS संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें 21 सितंबर 2026 को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं।

मामला सागर कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ सेक्शन ऑफिसर शीला सेन के नियमितीकरण से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2025 को सरकार और सागर कलेक्टर को 90 दिनों के भीतर मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन तय समय में कार्रवाई नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई।

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सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि अधिकारियों को नोटिस की जानकारी होने के बावजूद न तो उनकी ओर से कोई वकील उपस्थित हुआ और न ही आदेश के पालन से संबंधित रिपोर्ट पेश की गई।
जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने 10 सितंबर 2026 को गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए IAS विवेक पोरवाल की पेशी सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर और IAS संदीप जीआर की पेशी की जिम्मेदारी सागर एसपी को सौंपी है।
अब इस मामले में दोनों अधिकारियों को 21 सितंबर को हाईकोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

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