उमरिया (संवाद)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने मनोज मिश्रा पिता स्व. श्री हनुमान प्रसाद मिश्रा उम्र 51 साल निवासी ग्राम शाहपुर, थाना पाली, जिला- उमरिया को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी की बतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 1 साल की अवधि के लिये निष्कासित किया है ।
Umaria News: कलेक्टर ने मनोज मिश्रा को किया जिलाबदर, जिले की चतुर्दिक सीमाओ से किया निष्कासित

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अनावेदक आदेश दिनांक से 24 घण्टे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करेगा। आदेश प्रभावशील रहने तक मेरी अनुमति के बिना उक्त सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा।
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उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर थाना प्रभारी थाना पाली को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
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