उमरिया (संवाद)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सख्त निर्देश के बावजूद उमरिया जिले के कलेक्टर के द्वारा अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ इक्का-दुक्का कार्यवाही ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है.? जबकि प्रदेश के अन्य जिलों में वहां के कलेक्टरों ने इस मामले में बड़ी कार्यवाहियां की है। बावजूद इसके उमरिया का जिला प्रशासन या कलेक्टर की ओर से पूरे जिले में अवैध रूप से खरीद फरोख्त कर जमीन हथियाने वाले और उसे बेचने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जिला प्रशासन की कार्यवाही शून्य दिखाई देती है।
Umaria: अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ कलेक्टर की कार्यवाही ऊंट के मुंह मे जीरे के बराबर.?
आदिवासी जिला उमरिया में पूर्व में जिस तरीके से कालोनाइजरों के द्वारा अवैध तरीके दे भोले-भाले आदिवासियों को बेवकूफ बनाकर उनकी जमीनों की खरीद फरोख्त कर उसे ऊंचे-ऊंचे दामों में प्लांट बनाकर बेचा गया है। इतना ही नहीं अवैध कॉलोनाइजरों के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से और बगैर किसी गाइडलाइन का पालन किये ही प्लाटिंग कर ऊंचे ऊंचे दामों में बेचकर अपनी तिजोरी भरने का काम किया गया है।
Umaria: अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ कलेक्टर की कार्यवाही ऊंट के मुंह मे जीरे के बराबर.?
जिला मुख्यालय की बात करे तो भरौली, घंघरी नाका, साईं कालोनी,लालपुर,छटन कैम्प,कर्बला और विकटगंज दुबे कालोनी में कई कालोनाइजरों के द्वारा अवैध तरीके सैकड़ों प्लाट काटकर बिक्री की गई है।जबकि इनके द्वारा कहीं से ना तो परमीशन ली गई और ना ही जमीनों-प्लाटो की खरीद फरोख्त में शासन के द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया गया है।
Umaria: अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ कलेक्टर की कार्यवाही ऊंट के मुंह मे जीरे के बराबर.?
हालांकि कलेक्टर के द्वारा बीते दिनों इक्का-दुक्का ही कार्यवाही की गई है। जिसमें विक्रेता दीपक कुमार छतवानी पिता मोहनलाल छतवानी क्रेता मधु बारी पति टीकाराम बारी और क्रेता प्रहलाद बदोलिया पिता सोहनलाल माली, उमरिया खास खलेसर स्थित प्लाट में रोक लगाई गई है। वहीं विक्रेता चंद्रकांत दुबे पिता सीताराम दुबे क्रेता गीता महोबिया पति मोहन महोबिया विकटगंज स्थित प्लाट में रोक लगाई गई है। इसी तरह विक्रेता उपेंद्र नाथ द्विवेदी पिता अवध प्रसाद द्विवेदी क्रेता सरस्वती सोनी पति शिवशंकर सोनी और क्रेता सुनीता शुक्ला पति राजीव शुक्ला की छटन कैंप स्थित प्लांट में रोक लगाई गई है।