Umaria: कलेक्टर ने पंचायत समन्वयक तो सीईओ ने सचिव को किया सस्पेंड,बहुत गंभीर मामले में की गई कार्यवाही

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उमरिया (संवाद)। जिले में एक गंभीर मामले के चलते कलेक्टर के द्वारा पंचायत समन्वयक और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के द्वारा पंचायत सचिव को सस्पेंड कर दिया है। ग्राम पंचायत के द्वारा जीवित महिला कुसमी बाई को मृत बताकर उसकी आईडी से संबल योजना से राशि निकाल कर किसी और को दिए जाने का मामला सामने आया था इसके बाद जांच उपरांत मामले में पंचायत सचिव और पंचायत समन्वय को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाए जाने पर यह बड़ी कार्यवाही की गई है।
ममामले में कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने उमर उल्ला खान, पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। श्री खान का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद मानपुर जिला उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जावेगा।
विदित हो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर द्वारा अवगत कराया गया कि जनसुनवाई आवेदन पत्र दिनांक 30 अगस्त 2024 की जाँच में पाया गया कि श्रीमती कुसमी कोल पति स्वर्गीय भद्दी कोल असंगठित श्रमिक के पंजीयन क्रमांक 136561783, निवासी ग्राम अमरपुर, जनपद पंचायत मानपुर की मृत्यु दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा प्रदाय की जाने एवं श्रम विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली अंत्येष्टी सहायता राशि  पाँच हजार रूपये तथा अनुग्रह सहायता दो लाख का भुगतान मृतक को अभिलेखों में कूटरचना कर जीवित श्रीमती कुसमी कोल पति श्री कृष्णा कोल निवासी ग्राम अमरपुर के संबंल पंजीयन कार्ड का उपयोग कर प्रकरण स्वीकृत कराया गया। जबकि मृतक श्रीमती कुसमी कोल पति स्वर्गीय भद्दी कोल का संबंल पंजीयन कार्ड उपलब्ध था। परिणामतः जीवित श्रीमती कुसमी कोल पति श्री कृष्णा कोल को संबंल योजना का लाभ नही मिल पा रहा है।
जनपद पंचायत मानपुर के समन्वयक अधिकारी उमरउल्ला खान को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बाद भी अनुग्रह सहायता राशि के अभिलेखो का सत्यापन कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर को प्रेषित किया गया परिणामतः उक्त राशि दिनांक 7 जनवरी 2021 को शासन स्तर से सिंगल क्लिक के माध्यम से स्वीकृत की गई। इस प्रकार उमरउल्ला खान, पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
वहीं सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) 1999 भाग-दो निलंबन के नियम 4 (क) के तहत चन्द्रकान्त तिवारी, पंचायत सचिव, तत्कालीन ग्राम पंचायत अमरपुर वर्तमान ग्राम पंचायत मुगवानी, जनपद पंचायत मानपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) अनुभाग मानपुर नियत किया गया है ।
विदित हो कि  मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर व्दारा 20 सितंबर 2024 द्वारा अवगत कराया गया कि जनसुनवाई आवेदन पत्र की जाँच में पाया गया कि श्रीमती कुसमी कोल पति स्वर्गीय भद्दी कोल असंगठित श्रमिक के पंजीयन क्रमांक 136561783, निवासी ग्राम अमरपुर, जनपद पंचायत मानपुर की मृत्यु दिनांक 12 अक्टूबर 2020 को मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा प्रदाय की जाने एवं श्रम विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली अंत्येष्टी सहायता राशि शब्दो में पाँच हजार मात्र तथा अनुग्रह सहायता राशि रूपए राशि रूपए दो लाख रूपये का भुगतान मृतक को अभिलेखों में कूटरचना कर जीवित श्रीमती कुसमी कोल पति श्री कृष्णा कोल निवासी ग्राम अमरपुर के संबंल पंजीयन कार्ड का उपयोग कर प्रकरण स्वीकृत कराया गया। जबकि मृतक श्रीमती कुसमी कोल पति स्वर्गीय भद्दी कोल का संबंल पंजीयन कार्ड उपलब्ध था।
जिसके कारण जीवित श्रीमती कुसमी कोल पति कृष्णा कोल को वर्तमान में संबल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। श्री चन्द्रकान्त तिवारी, पंचायत सचिव, तत्कालीन ग्राम पंचायत अमरपुर वर्तमान में ग्राम पंचायत मुंगवानी जनपद पंचायत मानपुर द्वारा जानबूझकर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता राशि के अभिलेखो के कूटरचना करते हुए उमरउल्ला खान, पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर से सत्यापन कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर को प्रेषित किया गया । परिणामतः उक्त राशि दिनांक 7 जनवरी 2021 को शासन स्तर से सिंगल क्लिक के माध्यम से स्वीकृत की गई। इस प्रकार श्री चन्द्रकान्त तिवारी, पंचायत सचिव, तत्कालीन ग्राम पंचायत अमरपुर वर्तमान में ग्राम पंचायत मुंगवानी जनपद पंचायत मानपुर का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 (एक) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
आवेदन पत्र में श्री चंद्रकान्त तिवारी, तत्कालीन पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत अमरपुर के द्वारा अभिलेखों में कूटरचना करते हुए श्रीमती कुसमी बाई पति स्वर्गीय भद्दी कोल आवेदक श्री दिनेश कोल का पंजीयन क्रमांक पोर्टल पर दर्ज न करते हुए, मृतक का संबंल पंजीयन क्रमांक 136561783 उपलब्ध होने के बाद भी जीवित शिकायत करता श्रीमती कुसमी कोल पति श्री कृष्णा कोल ग्राम अमरपुर का संबंल पंजीयन क्रमांक 182145078 पोर्टल पर दर्ज किया गया।
मृतक श्रीमती कुसमी बाई कोल पति स्वर्गीय भद्दी कोल, निवासी ग्राम अमरपुर उम्र 22 वर्ष की मृत्यु दिनांक 12.10.2020 को होने के पश्चात अंत्येष्टि सहायक राशि रूपए 5000 तथा अनुग्रह सहायता राशि दो लाख का भुगतान मृतक के आश्रित पुत्र श्री दिनेश कोल पिता स्वर्गीय श्री भद्दी कोल को खाता क्रमांक 202141030043381 में किया गया किन्तु संबंल कार्ड का उपयोग जीवित श्रीमती कुसमी कोल पति श्री कृष्णा कोल, निवासी ग्राम अमरपुर का किये जाने के कारण जीवित श्रीमती कुसमी कोल को लाडली बहना एवं अन्य योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है।
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