Umaria: कलेक्टर ने मो.अफसर को किया जिलाबदर, 24 घंटे के भीतर जिले सहित चतुर्दिक सीमा से हो बाहर

0
265
उमरिया (संवाद)। जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने मोहम्मद अफसर पिता स्व० शेख मुनीर उम्र 48 वर्ष निवासी कृष्णताल उमरिया को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिला शहडोल, अनूपपुर, मैहर,जबलपुर,कटनी एवं डिंडौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओ से तीन माह की अवधि के लिए निष्कासित किया है ।
अनावेदक आदेश दिनांक से 24 घंटे के अंदर जिलो की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण मे सुधार करे । आदेश प्रभावशील रहने तक बिना अनुमति के बिना उक्त  सीमाओ मे प्रवेश नही करेगा । उसके विरूध्द चल रहे न्यायालयीन मामलो की पेशी की तिथियो पर थाना प्रभारी थाना कोतवाली उमरिया को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति मे छूट रहेगी । पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन पाये जाने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जाएगी ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here