MP: कटनी के पूर्व कलेक्टर और CEO के खिलाफ Arest वारंट जारी,शासकीय महकमें में मचा हड़कंप

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धार (संवाद)। बड़ी खबर धार जिले से सामने आई है जहां कलेक्टर प्रियंक मिश्रा एवं तत्कालीन जिला पंचायत के सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मध्यप्रदेश के सरकारी महत्व में हड़कंप मचा हुआ है। मामला धार जिले के ग्राम पंचायत नालछा में पदस्थ रोजगार सहायक से संबंधित रहा है।

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नालछा ग्राम पंचायत में पदस्थ रोजगार सहायक मिथुन चौहान की ओर से अधिवक्ता प्रसन्न भटनागर के द्वारा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। जिसमें बताया गया कि रोजगार सहायक मिथुन चौहान 25 फरवरी 2017 को तबीयत खराब होने के कारण वह उसे दिन कार्य पर उपस्थित नहीं हो सका। जिसके कारण रोजगार सहायक को एक दिन की अनुपस्थिति बताकर प्रशासन के द्वारा उसे सेवा से पृथक कर दिया।

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रोजगार सहायक के द्वारा उसे सेवा से बर्खास्तगी के बाद उसने इस आदेश को चुनौती देने के लिए अपील की थी जिसे निरस्त कर दिया गया इसके बाद साल 2019 में रोजगार सहायक के द्वारा हाई कोर्ट इंदौर के खंडपीठ के समक्ष रीत याक का प्रस्तुत की गई। जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा रोजगार सहायक को सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया गया। वही यह भी आदेश दिया गया कि रोजगार सहायक की पिछली 50% वेतन के साथ पुनः उसकी सेवा बहाल की जाए।

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कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए शासन के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई लेकिन उनकी अपील खारिज हो गई। बावजूद इसके कोर्ट के आदेश का पालन जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। इसके बाद याचिका करता के द्वारा न्यायालय में अवमानना याचिका प्रस्तुत की जिसमें कोर्ट ने एक बार फिर आदेश दिया कि वह कोर्ट के आदेशों का पालन करें।

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इसके बाद भी कोर्ट के आदेश का पालन जिले के कलेक्टर और सीईओ ने नहीं किया। जिसके चलते कोर्ट ने जिले के कलेक्टर प्रियंक मिश्रा और जिला पंचायत के सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 23 अक्टूबर 2024 को कोर्ट में तलब किया गया है।

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