दुष्कर्मियो को जिला सत्र न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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शहडोल (संवाद)। जिले के माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शहडोल  श्रीमान संदीप कुमार सोनी महोदय के द्वारा थाना जयसिंहनगर के अपराध क्रं0 141/20, में आरोपी शुभम यादव को दोषी पाते हुए धारा 376(डी)(ए) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास, 500 रू अर्थदण्ड तथा धारा 363 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
इसके साथ ही सहआरोपी शिवकुमार रैदास एवं बुद्धसेन अहिरवार को धारा 376(डी)(ए) भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में शेष प्राकृत जीवन के लिए आजीवन कारावास एवं 500-500 रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 363 भादवि में सात वर्ष का कठोर कारावास एवं 500-500 रू अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री विश्वजीत पटेल डीपीओ एवं श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ शहडोल द्वारा पैरवी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादिया द्वारा थाना जयसिंहनगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 22 मई 2020 को दोपहर 2ः00 बजे आरोपी शुभम यादव ने मुझे फोन करके घर से बाहर बरा के पेड के पास मिलने के लिये बुलाया मैं अकेले बरा के पेड के पास गई तो वहा पर पहले से आरोपीगण बुद्धसेन अहिरवार और शिवकुमार रैदास, शुभम यादव के साथ खडे थे और तीनो ने मुझे जबरदस्ती उठाकर चकरदहा जंगल ले गये। फिर जंगल में आरोपीगण ने एक एक कर मेरे साथ गलत काम (बलात्कार) किया और फिर आरोपीगण ने मुझे वही पास में बने छोटे इंदारा में धकेल दिया और तीनों मुझसे बोले कि यह बात किसी को बताई तो तुझे जान से खत्म कर देगे। यह कहकर वहां से चले गये, फिर मैंने अपने मोबाईल से बडी बहन को फोन कर घटना की सारी बात बतायी, तब मेरी बहन पिता जी को लेकर आई और मुझे इंदारा से बाहर निकाले।
उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोेजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगण्र को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।
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