शहडोल (संवाद)। आयुक्त राजीव शर्मा ने शहडोल संभाग के सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि वाहन दुर्घटनाओं को रोकने एवं लोंगो का जीवन बचाने के लिए सभी शासकीय कर्मियों एवं अधिकारियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य कराएं। कमिश्नर ने कहा है कि बिना हेलमेट लगाए आने वाले शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्व कार्यवाही सुनिश्चित कराएं। पेट्रोल पंप के डीलरों को निर्देश दे कि वे बैगर हेलमेट के वाहन चलाने वाले चालकों को पेट्रोल की आपूर्ति सुनिश्चित न करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए है कि इससे लोंगो में जागरूकता आएगी और वे स्वयं हेलमेट पहनकर वाहन चलाने की शुरूआत करंेगे। कमिश्नर ने कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि व्यापारी मंडलों, विभिन्न क्लबों के सदस्यों तथा विभिन्न समाज के लोगों से आग्रह करे कि वे लोगों को हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए प्रेरित करें। कमिश्नर शहडोल संभाग श्री राजीव शर्मा ने उक्त निर्देश आज संभाग स्तरीय यातायात नियंत्रण समिति की बैठ क में दिए।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि शहडोल संभाग के परिवहन अधिकारी वाहनों चालकों का तथा शहडोल संभाग में वाहनों की फिटनेस के लिए निरंतर जांच अभियान चलाएं तथा यह सुनिश्चित करे कि यात्री वाहनों की फिटनेस निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप हों। कमिश्नर ने यह भी निर्देश दिए कि स्कूलों में वाहनों की निरंतर चेकिंग करे और वाहनों की जांच करें। कमिश्नर ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग कम से कम करने के निर्देश देते हुए कहा कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरूद्व प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने निर्देश दिए है कि अनुविभागीय दण्डाअधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, टेंट हाउस के संचालकों की बैठक बुलाएं तथा बैठकों में उन्हे सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान की जानकारी दें तथा उन्हें बताए कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित है, समझाइश देने के बावजूद अगर कोई व्यक्ति रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उनके विरूद्व नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
