MP:अब फरवरी 2026 तक नहीं होंगे ट्रांसफर, कलेक्टर,एसडीएम और तहसीलदार के तबादलों पर रोक, यहां जानिए इसकी वजह

Editor in cheif
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MP (संवाद)। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से सामने आई है जहां 7 फरवरी 2026 तक के लिए स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है। इसके लिए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश जारी किया है। प्रदेश में SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के चलते तबादलों पर रोक लगाई गई है।

बताया गया कि इस दौरान प्रदेश भर के कलेक्टर एसडीएम और तहसीलदारों की स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग के आईजी, डीआईजी, एसपी एसडीओपी और टीआई के तबादलों पर कोई रोक नहीं है। इनका स्थानांतरण किया जा सकता है चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किया है।

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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव झा और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आईपीएस जादौन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी है इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा कि कलेक्टर एसडीएम और तहसीलदार के पर एस आई आर की प्रक्रिया पूरी होने तक स्थानांतरण पर रोक लगाई गई है।

SIR के कार्यक्रम
मूल्यांकन/प्रशिक्षण- 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2025
घर-घर गणना- 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025
प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशन- 9 दिसंबर 2025
दावे/आपत्तियों की अवधी- 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026
अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन- 7 फरवरी 2026।

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