बड़ी खबर:टीआई आरके धारिया सहित 6 पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश,हाईकोर्ट का सख्त एक्शन

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अनूपपुर (संवाद)। बड़ी खबर मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले  से सामने आई है जहां हाई कोर्ट के द्वारा अनूपपुर जिले के भालूमाडा थाने में पदस्थ टीआई आर के धारिया सहित 6 पुलिस कर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल थाने के टीआई सहित अन्य पुलिस कर्मियों के द्वारा मोजर बेयर के सुपरवाइजर से रिश्वत मांगने और फिर उसे झूठे प्रकरण में फंसाने और उसके साथ जमकर मारपीट के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन लिया है।

बड़ी खबर:टीआई आरके धारिया सहित 6 पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज करने के निर्देश, हाईकोर्ट का सख्त एक्शन

मामले में भालूमाड़ा थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों के द्वारा मोजर बेयर के सुपरवाइजर के साथ बेरहमी से मारपीट करने और उसके खिलाफ झूठ प्रकरण तैयार कर उससे रिश्वत मांगने के मामले में हाई कोर्ट के जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को भालूमाड़ा पुलिस थाने में पदस्थ टीआई सहित 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के साथ अन्य निर्देश दिए हैं।

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हाईकोर्ट ने अनूपपुर जिले के निवासी अखिलेश पांडे जो मोजर बेयर कंपनी में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ है उसकी याचिका पर सुनवाई करते हुए पाया कि भालू माड़ा पुलिस थाने में पदस्थ हवलदार मकसूदन के द्वारा मोजर बेयर के रोके गए ट्रकों को छोड़ने की एवज में रिश्वत मांगी जा रही थी। इसी बात पर हवलदार और मोजर बेयर कंपनी की सुपरवाइजर के बीच विवाद हो गया।

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विवाद के बाद वहां अन्य और पुलिसकर्मी पहुंच गए जो मोजर बेयर के सुपरवाइजर को पकड़ कर पुलिस थाने ले गए जहां उसके साथ न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उसे झूठे प्रकरण में भी फसाया गया। इतना ही नहीं पुलिसकर्मी खुद से अपने कपड़े फाड़ कर आप सुपरवाइजर के ऊपर मढ़ दिया। सुपरवाइजर ने पुलिस थाने की टीआई सहित अन्य पुलिसकर्मियों के ऊपर उसके साथ लाठी डंडों से पीटने का आरोप लगाया था।

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मामले की सुनवाई में हाई कोर्ट के द्वारा मध्य प्रदेश के पुलिस के मुखिया डीजीपी को निर्देशित करते हुए आदेश दिया है कि भालू मारा पुलिस थाना में पदस्थ टीआई आरके धारिया सहित एएसआई प्रभाकर पटेल, राम हर्ष पटेल, एके तिवारी, प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी, आरक्षक मकसूदन सिंह स्वदेश सिंह चौहान के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

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इसके अलावा घटना दिनांक के दौरान थाने में पदस्थ समस्त पुलिस कर्मियों का का स्थानांतरण 900 किलोमीटर दूर किया जाए, जिससे वह आपस में तालमेल कर कोई साजिश नहीं रच सके। हाई कोर्ट ने यह भी आदेश जारी किए हैं कि प्रदेश के सभी थानों के कमरों में 18 फरवरी तक सीसीटीवी कैमरा लग जाना चाहिए जिससे सीसीटीवी कैमरा कमरे को पूरी तरह कवर करें। हाई कोर्ट ने अपने 41 पन्नों के आदेश में तम एम जरूरी निर्देश मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी को दिए हैं।

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