Umaria news सांप्रदायिक सद्भाव और जान माल की सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू, कलेक्टर ने 5 अक्टूबर तक जिले भर में लगाई निषेधाज्ञा

0
941
उमरिया (संवाद)। उमरिया जिले में शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव और जान माल की सुरक्षा के लिए जिले के कलेक्टर ने जिले भर में धारा 144 लागू की है। आज 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिले में कहीं भी शांति व्यवस्था भांग या सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ सकता है इसके लिए धारा 144 लागू की गई है।
बीते दिनों गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरीके से जिले की कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर शांति भंग करने के साथ-साथ नागरिकों की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट की गई थी, इतना ही नहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा पुलिस कर्मियों को इस कदर पीटा गया कि उनकी जान पर बन आई थी। इसके चलते घटना के बाद से जिले भर में धारा 144 लागू की गई थी इसके बाद एक बार फिर अब जिले भर में धारा 144 लागू करने की कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर के आदेश में आज 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जिले भर में धारा 144 लागू रहेगी इस दौरान कानून का उल्लंघन करने वालों के साथ शक्ति से कार्यवाही की जाएगी।

Also Read:- Best Buy Credit Card अगर आपके भी पास है क्रेडिट कार्ड नहीं कर पा रहे इस्तेमाल तो होंगा नुकसान

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here