उमरिया (संवाद)। जिला मुख्यालय में स्थित जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सिविल सर्जन का प्रभार अस्पताल में पदस्थ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसी सोनी को सौंपा है। इसके पहले डॉ एन एल रुहेला को सिविल सर्जन बनाया गया था। लेकिन किन्ही कारणवश उन्हें हटाकर डॉक्टर केसी सोनी को इसका प्रभार दिया गया है।

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उमरिया (संवाद)। जिला मुख्यालय में स्थित जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने सिविल सर्जन का प्रभार अस्पताल में पदस्थ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसी सोनी को सौंपा है। इसके पहले डॉ एन एल रुहेला को सिविल सर्जन बनाया गया था। लेकिन किन्ही कारणवश उन्हें हटाकर डॉक्टर केसी सोनी को इसका प्रभार दिया गया है।कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि प्रशासकीय कार्य सुव्यवस्था की दृष्टि से जिला चिकित्सालय में चिकित्सीय कार्य सुद्रण किए जाने हेतु सिविल सर्जन, सह मुख्य अधीक्षक जिला चिकित्सालय का प्रभार अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केसी सोनी को अग्रिम आदेश तक सौंपा जाता है।एससीएसओ कृषि विभाग एवं राजस्व निरीक्षक तहसील मानपुर को कलेक्टर ने किया निलंबितकलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान कार्यक्रम के तहत एससीएसओ कृषि विभाग एवं राजस्व निरीक्षक को प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन एन्ट्री कराने एवं आवेदनों का निराकरण समय पर नही किए जाने पर निलंबित कर दिया है।बताया गया कि मुख्यमंत्री जन अभियान के तहत ग्राम पंचायत नौगवां जनपद पंचायत मानपुर हेतु नियुक्त षिविर के नोडल अधिकारी राजेश सिंह चौहान राजस्व निरीक्षक एवं एमपी दहायत एससीएसओ कृषि विभाग शिविर के प्रभारी होते हुए प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन एन्ट्री कराने एवं आवेदनों का निराकरण समय पर नही किया गया। जो उनके कृत्य उनके पदीय कर्तव्यो के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाकारिता व अनुषासनहीनता है, जो मप्र सिविल सेवा आचरण नियम के तहत कदाचरण की श्रेणी मे आता है।कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने राजेश सिंह चौहान राजस्व निरीक्षक तहसील मानपुर को मप्र सिविल सेवा नियम के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मानपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इसी तरह एमपी दहायत एससीएसओ कृषि विभाग को निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विभाग नियत किया गया है।सीईओ जिला पंचायत ने पांच पंचायत सचिवो को किया निलंबितमुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत प्रगति तथा प्राप्त आवदेनो की ऑनलाईन इन्ट्री एवं आवेदनों के निराकरण की स्थिति अयंत कम पाए जाने पर पांच पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया गया है वहीं ग्राम पंचायत रथेली के ग्राम रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है।उन्होंने बताया कि जिन पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है उनमें दरोगा सिंह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत देवरा जनपद पंचायत करकेली, मान सिंह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अमदरी जनपद पंचायत करकेली, दिनेष मेहरा पंचायत सचिव ग्राम पंचायत अमिलिहा जनपद पंचायत पाली, रामयष तिवारी पंचायत सचिव ग्राम पंचायत मझोखर तथा राम लखन सिंह पंचायत सचिव ग्राम पंचायत नौगवां जनपद पंचायत मानपुर को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में दरोगा सिंह, मान सिंह, दिनेष मेहरा राम यष तिवारी एवं रामलखन सिंह का मुख्यालय कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इला तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के पोर्टल में प्रगति की समीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत रथेली जनपद पंचायत करकेली की प्रगति तथा प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाईन एन्ट्री एवं आवेदनों के निराकरण की स्थिति संख्या अत्यंत कम है। अभियान मुख्यमंत्री जी मप्र शासन का अत्यंत महत्वाकांक्षी अभियान है। मप्र शासन के द्वारा के द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के कार्यो को मनमानी , स्वेच्छाकारिता तथा कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती गई जो क्षम्य योग्य नही है।जिसके लिए उन्होंने कहा कि क्यो न आपके विरूद्ध मप्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद के नियम 15 ग्राम रोजगार सहायकों का अनुषासन एवं नियंत्रण की कंडिका 2 तथा कंडिका 1 मे प्रदत्त अधिकार के तहत सेवा समाप्त की जावें। उन्होंने निर्देषित किया है कि कारण बताओ सूचना पत्र प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करें । समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नही करने तथा समाधानकारक नही होने की दषा मे एक पक्षी कार्यवाही की जाएगी।