MP: शिक्षा विभाग के बीईओ को हुई 7 साल की सजा,यहां जानिये पूरा मामला

सिंगरौली (संवाद)। मध्यप्रदेश में एक विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को लाखों की शासकीय राशि के गबन के आरोप में न्यायालय ने 7 साल की सजा और 55000 के जुर्माना से दंडित किया है। जिला एवं सत्र न्यायालय सिंगरौली के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्री वीरेंद्र तिवारी की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।
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MP: शिक्षा विभाग के बीईओ को हुई 7 साल की सजा, लाखों की राशि के गबन का मामलाMP: शिक्षा विभाग के बीईओ को हुई 7 साल की सजा, लाखों की राशि के गबन का मामलाMP: शिक्षा विभाग के बीईओ को हुई 7 साल की सजा, लाखों की राशि के गबन का मामलाMP: शिक्षा विभाग के बीईओ को हुई 7 साल की सजा, लाखों की राशि के गबन का मामला
मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की सिंगरौली जिले में विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ रामदास साकेत के द्वारा पूर्व में लगभग 5 लाख की शासकीय राशि को निकाल कर अपने निजी स्वार्थ में खर्च कर लिया। जबकि इस राशि का कोई कैश बुक, लेजर और ना ही वाउचर का संधारण किया गया। मामले में शिकायत के बाद जांच में यह स्पष्ट हो गया कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से शासकीय की हेरा फेरी की गई है।
मामले में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा पुलिस थाना में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें पुलिस ने शासकीय राशि की हेरा फेरी करने वाले विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामदास साकेत के विरुद्ध आईपीसी की धारा 420 और 409 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में जुट गई। जिसमें आरोपी के द्वारा 4 लाख 94 हजार 300 रुपये की हेरा फेरी की गई थी।
लगभग 7 साल बाद मामले का फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय सिंगरौली के द्वितीय अपार्ट सत्र न्यायाधीश के द्वारा सुनाया गया जिसमें आरोपी विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामदास साकेत को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वही धारा 420 में ₹25000 का जुर्माना और धारा 409 में ₹30000 का जुर्माना लगाया गया है।
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