ग्वालियर (संवाद)। मध्यप्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एकल पीठ ग्वालियर को एक मामले में गुमराह किए जाने के चलते कोर्ट ने अवमानना का केश दर्ज किया था। जिस पर कलेक्टर स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर कोड से माफी मांग ली है उसके बाद कोर्ट ने कलेक्टर खिलाफ अवमानना का केस समाप्त कर दिया गया है। कोर्ट ने इसके बाद कहा कि आईएएस अफसर को अपने तौर तरीका बदलकर कार्य करना चाहिए।
MP: हाईकोर्ट का एक्शन होते देख कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मांगी माफी,हाईकोर्ट ने दी नसीहत
दरअसल कोर्ट ने एक मामले में कलेक्टर भिंड संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ गंभीर टिप्पणी कर कहा था की सरकार को ऐसे कलेक्टर को फील्ड में रखना चाहिए या नहीं.? कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के द्वारा कोर्ट के एक आदेश को नहीं मानते हुए ना तो अमल किया बल्कि उसे दवाई भी रखा था। जिसके चलते अपील की सुनवाई के दौरान कोर्ट भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ गंभीर टिप्पणी की थी।
MP: हाईकोर्ट का एक्शन होते देख कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मांगी माफी,हाईकोर्ट ने दी नसीहत
हाई कोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर के निर्देशों के अमल पर कलेक्टर लगातार टालमटोल करते रहे और अपनी ही बयान बाजी के चलते कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर अवमानना का कि दर्ज किया था। कलेक्टर स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में अपने आप को असहाय बताया और कोर्ट को गुमराह भी किया था।
MP: हाईकोर्ट का एक्शन होते देख कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मांगी माफी,हाईकोर्ट ने दी नसीहत
कलेक्टर के द्वारा कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करना और गलत बयान बाजी के चलते कोर्ट ने अब मानना का केस दर्ज किया था लेकिन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव शुक्रवार को कोर्ट में उपस्थित होकर कोर्ट से माफी मांगी है जिसके बाद उनके खिलाफ अवमानना का केस समाप्त कर दिया गया है।