अगर आप पैन कार्डधारक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही खास हो सकती है। आपको बता दें जो भी लोग 30 जून 2023 तक की समयसीमा तक पैन और आधार को लिंक नहीं करा सकते हैं तो उन पर पेनल्टी लगाने की समयसीमा में इनकम टैक्स विभाग ने ढ़ील दी है
पैन-आधार लिंक करने का आखिरी मौका,ऐसे करें लिंक
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आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि असेसी के द्वारा 31 मई तक आधार के साथ में पैन को लिंक करा लेने पर टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक टैक्सपेयर्स को अपने पैन को अपने आधार नंबर के साथ में लिंक कराना होता है। अगर लिंक नहीं होते हैं तो लागू दर से टीडीएश काटा जाना जरुरी है।
24 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में सीबीडीटी ने कहा कि टैक्सपेयर्स से कई शिकायतें मिली हैं कि उनको ये सूचित करने वाले नोटिस प्राप्त हुए हैं कि उन्होंने लेन-देन करते समय कम कटौती का डिफॉल्ट किया है। जहां पर कटौती करने वालों के पैन डीएक्टीवेट थे।
ऐसे में मामलों में चूंकि कटौती हायर दर पर नहीं किया गया है। इसलिए डिपार्टमेंट के द्वारा कटौती करने वालों के खिलाफ टीडीएस, टीसीएस विवरणों को संसाधित करते समय डिमांड्स उठाई गई है।
ऐसे कटौती करने वालों की शिकायतों को दूर करने वालों के लिए सीबीडीटी ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेन-देन के लिए और ऐसे मामलों में जहां पर पैन कार्ड मई 31 2024 को या फिर उससे पहले चालू हो जाता है। वहां पर कटौती करने वाले टैक्स काटने की कोई भी देनदारी नहीं होगी।
पैन को आधार से लिंक न कराया तो क्या होगा?
आपका पैन डीएक्टीवेट हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आपका पैन अब कर संबंधी कार्यों के लिए वैलिड नहीं होगा। अगर आपका पैन कार्ड डीएक्टीवेट हो जाता है तो अगर आपका पैन आधार से नहीं जुड़ा है तो लेन-देन करते समय उस पर लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा।
पैन को आधार से कैसे करें लिंक
इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट करें। क्विक लिंक सेक्शन में लिंक आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। अब अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें।
पैन-आधार लिंक करने का आखिरी मौका,ऐसे करें लिंक
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अब अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें। अपने आधार कार्ड के मुताबिक अपना नाम और मोबाइल नंबर को दर्ज करें और लिंक आधार बटन पर क्लिक करें। अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें और वैलिडेट बटन पर क्लिक करें।