शहडोल (संवाद)। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश जयसिंहनगर, जिला- शहडोल के द्वारा सत्र प्रकरण क्र0 40/21 थाना सीधी के अपराध क्र0 256/2017 धारा 363, 366, 376(3), 376(2)(एन) भा0द0वि0 एवं धारा 5(ठ) एवं 5(जे);पपद्ध की सहपठित धारा 6 पाॅक्सो एक्ट में शुभम उर्फ शुभान नामदेव पिता उम्र 22 वर्ष, निवासी ग्राम मीठी, थाना सीधी, जिला शहडोल को धारा 376(3) भादवि में बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदंड एवं धारा 366 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री सी0पी0 मिश्रा सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर जिला-शहडोल द्वारा पैरवी की गई एवं श्री संतोष पाटले सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर जिला- शहडोल द्वारा सहयोग प्रदान किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 06 दिसंबर 2017 को अभियोक्त्री का पिता अपने साले के साथ थाना सीधी उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी लडकी अभियोक्त्री जो दिनांक 04 दिसंबर 2017 को दोपहर को उसके साथ घर में थी, शाम करीबन ढाई बजे उसकी लडकी अभियोक्त्री अपने मामा के घर लपरी जाने को कहकर निकली है, जो शाम करीबन 6 बजे तक घर वापस नहीं आयी।
तब वह घर से अभियोक्त्री की तलाश करने साला के घर लपरी जाकर देखा तो अभियोक्त्री नहीं दिखी, तब साले से पूछने पर बताया की अभियोक्त्री यहा नहीं आई है, तब वह गांव लपरी में एवं नात-रिश्तेदारों में पता तलाश किया, अभियोक्त्री का कही पता नहीं चाला है। लेकिन पतासाजी दौरान यह ज्ञात हुआ है कि गांव लडका शुभम नामदेव उसी दिन से गायब है, तथा दिनांक 04 दिसंबर 2017 को उसकी लडकी अभियोक्त्री को शुभम नामदेव के साथ देखा गया है, उसे पूरा संदेह है कि उसकी नाबालिग लडकी को आरोपी शुभम नामदेव बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया है।
उक्त अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोेजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगण को 20 साल की कारावास और 1 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।