अब इस SP के खिलाफ जारी हुआ गैर-जमानती वारंट, हाईकोर्ट में हाजिर होने दिया आदेश

Editor in cheif
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जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक (SP) के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 1 अक्टूबर 2026 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। वारंट की तामील कराने की जिम्मेदारी जबलपुर रेंज के आईजी को सौंपी गई है।

मामले की सुनवाई जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ में हुई। यह अवमानना याचिका जबलपुर निवासी सीता तिवारी ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि उनके दिवंगत पति संतोष पांडे, जो छिंदवाड़ा में पुलिस विभाग में पदस्थ थे, के खिलाफ सेवानिवृत्ति के वर्षों बाद करीब 2.25 लाख रुपये की रिकवरी निकाली गई थी।

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हाईकोर्ट पहले ही रिकवरी आदेश को निरस्त कर चुका था, लेकिन इसके बावजूद वसूली की कार्रवाई जारी रहने का आरोप लगाया गया। अदालत ने इसे आदेश की अवहेलना मानते हुए सख्त रुख अपनाया और एसपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर उनकी न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

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