मोहम्मद शकील शहडोल। जिले के ब्यौहारी न्यायालय के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश ब्यौहारी महोदया द्वारा प्रकरण क्र0 23/21, थाना पपौंध के अपराध क्रं0 73/21 में रामसुशली उर्फ बल्ला कोल पिता कोलई कोल उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पोंडीखुर्द थाना पपौंध जिला शहडोल को धारा 376(1), 376ए, 376बी, 506, 363, 366ए भा0द0वि0 एवं धारा 5एम/6 पाॅक्सो एक्ट के आरोप में दोषी पाते हुए दिनांक 31/01/2022 को घोषित निर्णय द्वारा धारा 376(एबी) भादवि एवं धारा 5एम/6 पाॅक्सो एक्ट में आजीवन कारावास जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 366 भादवि में दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड एवं 506 भाग-2 भादवि में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री आर.के. चतुर्वेदी, अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्यौहारी द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
घटना का संक्षिप्त विवरण
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 16/04/2021 को पीडिता जिसकी उम्र 06 वर्ष है अपने घर के आंगन में खेल रही थी, उसी समय अभियुक्त उसे नमकीन बिस्किट खिलाने के प्रलोभन देकर पीडिता को गांव के पास जंगल में ले जाकर उसकी पज्जी उतारकर उसके साथ दष्कर्म (बलात्कार) किया और भाग गया, तब पीडिता पज्जी पहनकर घर जा रही थी तो रास्ते में एक महिला जो खेत में गेहू काट रही थी, उसने देखा कि पीडिता के गुप्तांग से खून बह रहा है तब उक्त महिला ने पीडिता को पास के घर में रखकर पीडिता के घर जाकर उसकी मां को बुलाई तब उसकी मां उसे घर ले जाकर पानी छिडका और हवा किया तब वह होश में आयी और घटना की बात बताई तब उसकी मां और बाबा पीडिता को ब्यौहारी अस्पताल ले गए। अस्पताल में डाक्टर द्वारा सूचना थाने को दी गई। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा की गई सशक्त पैरवी तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को उपरोक्तानुसार दंडित किया गया।