उमरिया (संवाद) । जिले के कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने राम खेलावन प्रजापति पिता कोडडा प्रजापति उम्र 42 साल निवासी दमोय थाना इंदवार तथा संजय उर्फ कवि पिता प्रेमलाल राय उम्र 26 साल निवासी ग्राम कछरवार को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिला-उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 1-1 साल की अवधि के लिये निष्काषित किया है ।
Umaria: कलेक्टर ने रामखेलावन और संजय को किया जिलाबदर,जिले की चतुर्दिक सीमा से किया बाहर
अनावेदक को आदेश दिनांक से 24 घण्टे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करेंगे। आदेश प्रभावशील रहने तक मेरी अनुमति के बिना उक्त सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा। उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर संबंधित थानों में लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदकों इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।