कटनी (संवाद)। कटनी जिले में कलेक्टर के पद पर पदस्थ रहते हुए कलेक्टर अंजू सिंह बघेल के द्वारा आदिवासी की जमीन खरीदने और बेचने की अनुमति मामले में दर्ज एफ आई आर के मामले में राज्य शासन और केंद्र शासन के द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है। जिले में पदस्थ रहते हुए कलेक्टर अंजू सिंह के खिलाफ आदिवासी की जमीन बेचने की अनुमति किसी दूसरे गैर आदिवासी को देने के बाद रजिस्ट्री उसके नाम नहीं बल्कि अंजू सिंह के बेटे के नाम रजिस्ट्री कराई गई। मामले में आदिवासी किसान की शिकायत पर एफ आई आर दर्ज कराई की गई थी,जिसे अब शासन की ओर से मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी गई है।
