बड़ी कार्यवाही: कार्य मे लापरवाही बरतने पर एक साथ 22 कर्मचारी निलंबित,कलेक्टर ने की कार्यवाही

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भोपाल (संवाद)। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई है, जहां मतदाता सूची कार्य में लापरवाही बरतने और आदेशों का पालन नहीं करने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह भोपाल ने 22 कर्मचारियों बीएलओ को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

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भोपाल (संवाद)। बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई है, जहां मतदाता सूची कार्य में लापरवाही बरतने और आदेशों का पालन नहीं करने के कारण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह भोपाल ने 22 कर्मचारियों बीएलओ को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह के द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त 22 कर्मचारियों के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन हेतु अपने कर्तव्य पर उपस्थित ना होना आदेश की अवहेलना है उप कर्मचारियों द्वारा किया गया कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।इसलिए आदेश का निर्वहन नहीं करनी के फल स्वरुप उपरोक्त 22 कर्मचारियों को मध्यपदेश सिविल सेवा (अपील नियंत्रण एवं वर्गीकरण) नियम 1965 के नियम 10 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन की अवधि में संबंधित को मूलभूत नियम 53 के प्रावधान अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उक्त एक लगाया तो 20 पर अंकित कर्मचारियों का मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 152 द.फ. एवं स.क. 21 तथा 22 पर अंकित कर्मचारियों का मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 150 भोपाल उत्तर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह के द्वारा जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त 22 कर्मचारियों के द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन हेतु अपने कर्तव्य पर उपस्थित ना होना आदेश की अवहेलना है उप कर्मचारियों द्वारा किया गया कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।
इसलिए आदेश का निर्वहन नहीं करनी के फल स्वरुप उपरोक्त 22 कर्मचारियों को मध्यपदेश सिविल सेवा (अपील नियंत्रण एवं वर्गीकरण) नियम 1965 के नियम 10 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन की अवधि में संबंधित को मूलभूत नियम 53 के प्रावधान अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में उक्त एक लगाया तो 20 पर अंकित कर्मचारियों का मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 152 द.फ. एवं स.क. 21 तथा 22 पर अंकित कर्मचारियों का मुख्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 150 भोपाल उत्तर नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

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