धार (संवाद)। जिले के कद्दावर नेता और कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधायक रहे बालमुकुंद सिंह सहित उनके दो भाइयों को इंदौर की कोर्ट ने 7-7 साल साल की सजा सुनाई है। 2017 में जिले के घाट बिल्लौद में हुए हत्याकांड को लेकर यह सजा सुनाई गई है। उनके ऊपर आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक बालमुकुंद और उनके दो भाइयों को 7:00 7 साल की सजा सुनाई है। विधानसभा चुनाव के पूर्व कोर्ट के इस फैसले ने पूर्व विधायक की विधायक टिकट की दावेदारी भी खतरे में डाल दी है। वह धार विधानसभा से दो बार विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। वही उनकी पत्नी भी इसी सीट से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि बालमुकुंद गौतम को सजा होने के बाद अब उनकी पत्नी प्रभा गौतम ही कांग्रेस पार्टी की प्रबल दावेदार हैं।
