डिंडौरी (संवाद)। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा के साथ अर्थदंड से न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपित शिवकुमार वरकडे पिता मुन्ना सिंह वरकडे उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम कुडदर के विरूद्घ शहपुरा पुलिस द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
युवक पर आरोप है कि उसके द्वारा 27 मार्च 2020 को शाम लगभग चार बजे 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को उसकी सहमति के बिना ले जाकर अपहरण कर शादी करने के लिए विवश करने के आशय से बार-बार दुष्कर्म किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए थाना शहपुरा पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्घ कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष सत्र न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम द्वारा आरोपित को धारा 376(3), 3/4(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आजीवन कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड, धारा 366 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड, धारा 342 में छह माह का कठोर कारावास व सौ रुपये अर्थदंड, धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत आजीवन कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड और धारा 506 भाग-2 में एक वर्ष का कठोर कारावास व दो सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।