प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कलेक्टर ने दिखाई सख्ती,कमल लाइम इंडस्ट्रीज की स्टोन क्रेशर इकाई को बंद करने नोटिस जारी

Editor in cheif
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हीरा विश्वकर्मा, कटनी (संवाद)। जिले के बड़वारा तहसील में संचालित क्रेशर प्लांटों से सामान्य जनजनीवन पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से संबंधित के मद्देनजर कलेक्टर अवि प्रसाद के द्वारा खनिज विभाग एवम् जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल व्यापक जांच कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया था। निर्देशों के परिपालन में की गई जांच में एक क्रेशर प्लांट इकाई में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम  के तहत कार्यवाही कर इकाई को बंद करने नोटिस जारी किया गया  है।
जांच में सामने आई अनियमितता
कलेक्टर के निर्देश पर जिला पर्यावरण अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और खनिज निरीक्षक द्वारा अलग अलग जांच की गई। ग्राम चांदन, बिरुहली, भगनवारा सहित आसपास के ग्रामों में संचालित क्रेशर प्लांटों और रेमंड मिलों की जांच की गई। जांच दौरान मेसर्स कमल लाइम इंडस्ट्रीज स्टोन क्रेशर प्लांट में सम्मति शर्तों का उल्लंघन किए जाने पर इकाई को जल ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 क और वायु ( प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 क के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर द्वारा इकाई बंद करने का नोटिस जारी किया गया है।
शर्तों के कड़ाई से पालन के निर्देश
क्षेत्र अंतर्गत स्थापित अन्य क्रेशर प्लांटों और रेमंड मिलों में स्थपित प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सतत संचालन और पानी का छिड़काव करने सहित नियमों का पालन कड़ाई से करने निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा डोलोमाइट ग्राइडिंग इकाइयां कवर्ड शेड के अंदर संचालित होते पाई गई जिनमें डस्ट कलेक्टर बैग फिल्टर के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण पाया गया है। जिससे डस्ट से होने वाला प्रदूषण काफी कम होता है।
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