उमरिया (संवाद)। भीषण गर्मियों के दिनों मे
नलकूप (बोर) खनन को लेकर जिला प्रशासन यानी कलेक्टर के द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं यहां पर हम इसी बात को लेकर स्पष्ट करने वाले हैं। जिसके लिए उमरिया कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने पेयजल परीरक्षण संशोधित अधिनियम के तहत उमरिया जिले को पेयजल अभाव क्षेत्र घोषित किया है ।
Umaria: ग्रीष्मकाल के दौरान नलकूप खनन (बोर) को लेकर क्या है कलेक्टर के निर्देश
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जिले मे पर्याप्त पेयजल आपूर्ति बनाये रखने हेतु अधिनियम की धारा के अनुसार जिले की सीमा मे किसी भी प्रकार के प्रयोग हेतु नलकूप खनन एवं समस्तर जल स्त्रोतो का उपयोग आगामी आदेश तक पेयजल हेतु छोडकर अन्य कार्याे के लिए प्रतिबंधित कर दिया है । ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग एवं नगरीय क्षेत्र मे नगरीय निकाय पेयजल प्रयोजन के लिए नलकूप खनन कर सकते है, शेष सभी के लिए नलकूप खनन पूर्णतः आगामी आदेश तक प्रतिबंधित किया है ।
Umaria: ग्रीष्मकाल के दौरान नलकूप खनन (बोर) को लेकर क्या है कलेक्टर के निर्देश

जिले की सीमा मे आम इंसान, जानवरो के उपयोग के पेयजल स्त्रोतो का सिंचाई या अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी प्रकार से आम इंसान, जानवरो के उपयोग के पेयजल स्त्रोतो का उपयोग सिंचाई या अन्य प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा। यह प्रतिबंध लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग द्वारा पेयजल व्यवस्था हेतु खनन किए जाने वाले नलकूपो एवं पूर्व से सिंचाई के उपयोग हेतु निर्धारित स्त्रोतो पर लागू नही होगा।
Umaria: ग्रीष्मकाल के दौरान नलकूप खनन (बोर) को लेकर क्या है कलेक्टर के निर्देश

उन्होने समस्त एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे प्रतिबंध के बाद यदि कहीं नल कूप खनन पाया जाता है तो कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।