Umaria: 11 लाख के गबन का दोषी है सचिव संतोष तिवारी,सीईओ ने जबाव के लिए दिया अंतिम अवसर

उमरिया (संवाद)। न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ओहरिया के द्वारा ग्राम पंचायत उजान जनपद पंचायत करकेली के सचिव रहे संतोष तिवारी के ऊपर शौचालय निर्माण की लाखों की राशि के गवन का दोषी माना है। जिसके लिए कार्यालय जिला पंचायत की ओर से सचिव संतोष तिवारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर दिया है।
सीईओ जिला पंचायत के द्वारा जारी कारण बताओ आदेश में उल्लेख किया गया है कि पंचायत के सरपंच और सचिव संतोष तिवारी ग्राम पंचायत उजान के सचिव रहने के दौरान निर्मल भारत अभियान मर्यादा के तहत बनने वाले शौचालय निर्माण की लाखों की राशि के गवन करने का दोषी माना है। इनके द्वारा शौचालय निर्माण की राशि 11 लाख 4 हजार 313 रुपए का गबन किया गया है।
इसके पहले भी जिला पंचायत के द्वारा सचिव संतोष तिवारी को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा गया था लेकिन सचिव संतोष तिवारी ना तो उपस्थित हुए और ना ही अपना जवाब प्रस्तुत किया है। जिसके चलते न्यायालय विहित प्राधिकारी एवं सीईओ जिला पंचायत के द्वारा मामले की सुनवाई में एक बार फिर सचिव संतोष तिवारी को अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया है। कार्यालय की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस पर यह भी उल्लेख किया गया है कि सचिव संतोष तिवारी को यह अंतिम अवसर दिया गया है।
सचिव संतोष तिवारी 1 जुलाई 2024 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं अन्यथा उन्हें इस मामले और गबन का दोषी मानते हुए मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं स्वराज अधिनियम की धारा 1993 की धारा 92 के तहत वसूली आदेश पारित कर गबन की राशि 11 लाख 4 हजार 313 रुपये में से उनके हिस्से की आधी राशि 5 लाख 52 हजार 197 रुपए की आरसीसी जारी कर राशि की वसूली उनकी चल और अचल संपत्ति के द्वारा किया जाएगा।
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