उमरिया (संवाद) । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने राधेश्याम काकोडिया पिता कौड़ीलाल काकोड़िया उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम तिघरा, थाना धनौरा, तहसील घंसौर, जिला-सिवनी (म.प्र.) हाल निवासी कार्यालय गोड़वाना गणतंत्र पार्टी उमरिया, थाना कोतवाली उमरिया को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अंतर्गत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिलों शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी एवं डिण्डौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से 1 साल की अवधि के लिये निष्काषित किया है।
Umaria News: गोंडवाना नेता राधेश्याम काकोडिया का जिला बदर, कलेक्टर ने जिले की चतुर्दिक सीमा से किया बाहर
Contents
Umaria News: गोंडवाना नेता राधेश्याम काकोडिया का जिला बदर, कलेक्टर ने जिले की चतुर्दिक सीमा से किया बाहरUmaria News: गोंडवाना नेता राधेश्याम काकोडिया का जिला बदर, कलेक्टर ने जिले की चतुर्दिक सीमा से किया बाहरUmaria News: गोंडवाना नेता राधेश्याम काकोडिया का जिला बदर, कलेक्टर ने जिले की चतुर्दिक सीमा से किया बाहर
अनावेदक आदेश दिनांक से 24 घण्टे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करेगा। आदेश प्रभावशील रहने तक अनुमति के बिना उक्त सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा। उसके विरूद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर थाना कोतवाली उमरिया को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
Umaria News: गोंडवाना नेता राधेश्याम काकोडिया का जिला बदर, कलेक्टर ने जिले की चतुर्दिक सीमा से किया बाहर
बता दें कि सन 2023 में गोंडवाना नेता राधेश्याम काकोडिया उमरिया जेल में बंद रहने के दौरान विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इनके ऊपर गोंडवाना रैली के दौरान जिला मुख्यालय में उग्र प्रदर्शन किया गया जिसमें कई पुलिस अफसर और कर्मचारी घायल हो गए थे पुलिस ने उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही की थी।