Umaria (संवाद)। जिला मुख्यालय उमरिया के थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 511/2023 धारा 147,148, 149, 188, 114, 115,117, 294, 307, 323, 342, 353, 332, 333, 337, 395, 504, 506, 120बी भादवि एवं 3/4 म.प्र. लोक संम्पत्ति नुकसानी निवारण अधिनियम के प्रकरण में दिनांक 26 अक्टूबर 2023 को आरक्षक आत्माराम की शासकीय पिस्टल जिसका वट नं. 54 बॉडी नं. 18352560 है। जिसे प्रदर्शनकारियों द्वारा शारीरिक क्षति पहुंचाकर बलात् छीन ली गई जो कि डकैती की श्रेणी में आता है और एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। इस पिस्टल को शीघ्र बरामद किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये डी. सी. सागर, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, शहडोल जोन, शहडोल के द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्र. 80(बी)(1) में दिये गये प्रावधानों के तहत उद्घोषणा आदेश जारी किया गया है कि, जो व्यक्ति आरोपियों द्वारा शारीरिक क्षति पहुंचाकर बलात् छीनी गई पुलिस आरक्षक आत्माराम की उक्त शासकीय पिस्टल की बरामदगी करवाकर प्रकरण के निराकरण में पुलिस की मदद करेगा, उसे शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक द्वारा 30,000/- रुपये का ईनाम दिया जायेगा।
