Umaria (संवाद)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुध्देश कुमार वैद्य ने निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्य में रूचि नही लेने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अव्हेलना करने पर पांच जोनल सेक्टर अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अधिकारियों के द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लापरवाही भारत ने और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण यह नोटिस जारी किया गया है।
Umaria News: कलेक्टर ने 5 जोनल सेक्टर अधिकारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस,लापरवाही बरतने का मामला
उमरिया जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बुद्धेश कुमार वैद्य ने निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाई गई ड्यूटी और दिए गए दायित्व का निर्वहन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन को नजरअंदाज किए जाने को लेकर सख्त तेवर दिखा रहे हैं जहां उनके द्वारा न सिर्फ अधिकारियों को फटकार लगाई जा रही है बल्कि उनके खिलाफ नियम तक कार्रवाई की जा रही है जिसमें उनके द्वारा अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किए जा रहे हैं।
Umaria News: कलेक्टर ने 5 जोनल सेक्टर अधिकारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस,लापरवाही बरतने का मामला
कलेक्टर बुद्धेश्वर विद्या के द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस में सरोज ठाकुर कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग एवं जोनल सेक्टर अधिकारी जोन क्रमांक 27 बडागांव विधानसभा क्षेत्र 89 बांधवगढ़, विनय चतुर्वेदी बीआरसी करकेली जनपद शिक्षा केंद्र करकेली एवं जोनल सेक्टर अधिकारी जोन क्रमांक 34 नौरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र 89 बांधवगढ़, सीबी मांझी सहायक यंत्री जनपद पंचायत मानपुर एवं जोनल सेक्टर अधिकारी जोन क्रमांक 21 धमोखर विधानसभा क्षेत्र 90 मानपुर को लापरवाही बरतने के मामले में नोटिस जारी किया गया है।
Umaria News: कलेक्टर ने 5 जोनल सेक्टर अधिकारी को जारी किया कारण बताओ नोटिस,लापरवाही बरतने का मामला
इसी तरह मेघा पाटिल सहायक कृषि यंत्री अभियांत्रिकीय एवं जोनल सेक्टर अधिकारी जोन क्रमांक 23 पिपरिया विधानसभा क्षेत्र 90 मानपुर तथा सुमिता दत्ता जिला समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान एवं जोनल सेक्टर अधिकारी जोन क्रमांक 32 महोबादादर विधानसभा क्षेत्र 89 बांधवगढ को कारण बताओं नोटिस जारी की गई है एवं समक्ष में उपस्थित होकर स्प्ष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा गया है कि क्यो न उक्त कृत्य के लिए आपके विरूध्द मप्र सिविल सेवा आचरण नियम एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही की जावे ।