Umaria: जिले में धारा 144 लागू,कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

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उमरिया (संवाद)।  निर्वाचन-2024 के निर्वाचन हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार 16 मार्च से जिले में राजनैतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों तथा शासकीय मशीनरी के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही जिले में निर्वाचन हेतु राजनैतिक सरगर्मियों तेजी से प्रारम्भ हो गई हैं।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने उमरिया की भौगोलिक सीमा के अन्तर्गत किसी भी स्थल एवं निर्वाचन केन्द्रो की 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144(1) के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित कर तत्काल प्रभाव से निर्वाचन सम्पन्न होने तक के लिए प्रतिबंधित किया है ।

Umaria: जिले में धारा 144 लागू,कलेक्टर ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश

कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थल एवं मतदान केन्द्र स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के समीप किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र नहीं ले जा सकेगा।  कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के अन्दर ईंट, पत्थर, जिनमें उनके टुकड़े भी सम्मिलित हैं, संग्रहित नहीं करेगा, न ही संग्रहित कराए जाने का दुषप्रेरण करेगा।

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मतदान केन्द्र स्थल तथा उसके 100 मीटर की परिधि के अन्दर तथा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से समवेत नहीं हो सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी बिना अनुमति के कोई आम सभा, नुक्कड़ सभा तथा जुलूस या रैली नहीं निकालेंगे । कोई भी व्यक्ति हथियार, डण्डा, लाठी आदि शस्त्र लेकर नहीं चलेंगे। यह आदेश कर्तव्य पर उपस्थित मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, सषस्त्र बल तथा निर्वाचन कार्य सेवा से जुड़े कर्मचारियों अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

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