Shahdol News: नाबालिक से दुराचार के आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा

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शहडोल (संवाद)। माननीय न्यायालय श्रीमान संदीप कुमार सोनी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला शहडोल ने थाना खैरहा के अपराध क्रं0 189/21, सत्र प्रकरण क्रमांक 101/21, धारा 363, 366ं, 344, 376, 376 दो एन, भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट, 3;2द्ध;5द्ध एससी/एसटी एक्ट में मो0 इरशाद खान पिता नवाब उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम पठारी तलैया मोहल्ला, जिला विदिशा म0प्र0 को भादवि धारा 363 में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड, 366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं धारा 5;एलद्ध सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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प्रकरण में उपसंचालक अभियोजन श्री एस0एल0 कोष्टा एवं डीपीओ श्री विश्वजीत पटेल के मार्गदर्शन पर अभियोजन की ओर से श्रीमति सुषमा सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन के अनुरोध पर माननीय न्यायालय ने राज्य प्रतिकर योजना के तहत पीडिता को प्रतिकर दिए जाने हेतु आदेशित किया ।

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घटना का विवरण – 
संभागीय मीडिया प्रभारी श्री नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि फरियादी ने थाने खैरहा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 13/08/21 को आरोपी ने मेरे मोबाईल पर फोन किया और कहा कि घर में बिना बताए शहडोल आ जाओ तब मैं बुढार रेल्वे स्टेशन चली गई। बुढार से ट्रेन में बैठकर शहडोल आई तब आरोपी मुझे शहडोल स्टेशन में मिला। जहां आरोपी मुझे शहडोल में आटो में बैठाकर कटनी, कटनी से सागर ले गया और आटो से ही मुझे अपने घर पठारी ले गया था।

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पठारी पहुंचने पर उसकी मां ने कहा कि लडकी को यहां से लेकर चले जाओ, तब वह वही पठारी में ही अपने दूसरे घर में रखा था और मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ गलत काम करता था। आरोपी इरशाद मुझे शादी करूंगा कहकर कहता था। इसके बाद मुझे मुंबई ले जाने को कहकर खण्डवा ले गया  वहां बरगांव में 2 दिन तक रखा था और मेरे साथ गलत काम करता था। आरोपी मुझे खण्डवा में ही प्रतीक्षालय में लेकर गया ।

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 वहां पर पुलिस वालो के साथ मेरे पिता आ गए। वहीं पुलिस ने मुझे आरोपी से दस्तयाब किया । तब थाने में पहुंचकर अपने पिता जी के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ससाक्ष्य पूर्ण होन के उपरांत अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय समक्ष अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को वर्धित दण्ड से दण्डित किया।

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