Shahdol News: नाबालिक युवती से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास,विशेष सत्र न्यायाधीश ने सुनाई सजा

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शहडोल (संवाद)। माननीय न्यायालय श्रीमान संदीप कुमार सोनी, विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जिला शहडोल के द्वारा थाना गोहपारू के अपराध क्रं0 109/22 ,विशेष सत्र प्रकरण क्रं0 52/22 में आरोपी मोहन यादव पिता बाल्मीक यादव उम्र 24 वर्ष, निवासी बहेरहा को , धारा 363 भादवि में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्डा, 366 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड , धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 पाक्सो3 एक्ट में आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास) एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड , धारा 3(1) (डब्यूजीव ) (आई) अ0जा0/ अजजा0 अधिनियम 1989 में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्डो, धारा 3(2) (व्ही‍) अ0जा0/ अजजा0 अधिनियम 1989 में आजीवन कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदण्ड  से दण्डित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्रीमति सुषमा सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई।

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संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादिया ने दिनांक 05 मार्च 2022 को थाना गोहपारू में उप स्थित होकर जबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 02 मार्च 2022 को रात 9 बजे उसकी लडकी और वह खाना पीना खाकर सो गईा सुबह करीब 6 बजे उठकर देखी तो वह कमरे में नहीं थी। आस पास मोहल्ला पडोस में तलाश किए लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कोई अज्ञात व्यसक्ति मेरी नाबालिक बेटी को बहला फुसला कर ले गया है।

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उक्त शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। अपराध पंजी‍बद्ध कर अपहृता की पता तलाश की गई। तलाश दौरान विवेचना दिनांक 10 मार्च 2022 को अपहृता को आरोपी के साथ दस्तयाब किया गया। विवेचना कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियोजन की ओर से श्रीमति सुषमा सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा माननीय न्यायालय समक्ष मौखिक तर्क प्रस्तुत किए गए । जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को सम्पूर्ण दण्ड से दण्डित किया।

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