Shahdol News: नाबालिक के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास,न्यायालय से सुनाई सजा

Editor in cheif
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शहडोल (संवाद)। जिले के जैतपुर थाना अंतर्गत 2 वर्ष पहले हुए नाबालिक से जबरदस्ती दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय श्रीमान संदीप कुमार सोनी द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला शहडोल ने थाना जैतपुर के अपराध क्रं0 283/22, विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 102/22, धारा 376, 376 ;3द्ध,  भादवि 3/4 पाक्सो एक्ट, 3;2द्ध;अद्ध एससी/एसटी एक्ट में आरोपी हीरामन यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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आरोपी हीरामन यादव उर्फ हिरन यादव उम्र 27 वर्ष पिता उदयभान यादव निवासी ग्राम कुण्ड ग्राम पंचायत मलया थाना जैतपुर जिला शहडोल को भादवि धारा 3 सहपठित धारा 4 उपधारा में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधि0 1989 की धारा 3;2द्ध;अद्ध में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से श्रीमति सुषमा सिंह ठाकुर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई। अभियोजन के विशेष अनुरोध पर माननीय न्यायालय ने राज्य प्रतिकर योजना के तहत पीडिता को प्रतिकर दिए जाने हेतु आदेशित किया ।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए संभागीय मीडिया प्रभारी श्री नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि पीडिता दिनांक 29 अगस्त 2022 को थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 28 अगस्त 2022 की शाम को 06 बजे वह अपनी मम्मी को बताकर घर से अकेले बाहर जा रही थी। जैसे ही घर से कुछ दूर पहुची तो आरोपी हिरन उर्फ हीरामन यादव उसके पास आया और कपडे से उसका मुंह बांध दिया और उसके पकडकर घसीटते हुए नर्सरी के पास ले गया ले गया और बरमरिया के झाड के पास जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया।

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उसके माता पिता उसे ढूंढते हुए नर्सरी तरफ आए तो आरोपी उनकी आवाज सुनकर मेरा मुंह खोल दिया और वहां से भाग गया। फिर माता पिता के साथ घर आकर घटना की पूरी बात बताई। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर प्रकरण में विवेचना कार्यवाही पूर्ण की कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । साक्ष्य पूर्ण होन के उपरांत अभियोजन की ओर से माननीय न्यायालय समक्ष अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। प्रकरण की गंभीरता एवं अभियोजन के तर्क से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी को वर्धित दण्ड से दण्डित किया।

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