Shahdol News’ घर में जबरन घुसकर नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Editor in cheif
3 Min Read
शहडोल (संवाद)। जिले के गोहपारू थाना अंतर्गत मलामाथर गांव में घर में अकेली नाबालिक लड़की को देख गांव के ही एक युवक के द्वारा घर में जबरदस्ती घुसकर नाबालिक लड़की के साथ दुराचार करने की घटना सामने आई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायालय शहडोल ने 2 साल बाद फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी अवधेश सिंह गोंड को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Shahdol News’ घर में जबरन घुसकर नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मामले की सुनवाई करते हुए माननीय द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहडोल श्रीमान संदीप कुमार सोनी ने  थाना गोहपारू के अपराध क्रं0 403/21, सत्र प्रकरण क्रं0 267/21 में आरोपी अवधेश सिंह गोंड पिता वैजनाथ गोंड वर्तमान उम्र 30 साल, निवासी मलमाथर, गोहपारू जिला शहडोल म0प्र0 को भादवि की धारा 450 में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड एवं  धारा 5 (एम) सहपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास अर्थात शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड, से दंडित किया गया।

Shahdol News’ घर में जबरन घुसकर नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मामले की संक्षिप्त जानकारी देते हुए संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि दिनांक 30 सितंबर 2021 को फरियादी ने थाना गोहपारू में अपनी पीडिता पुत्री के साथ उपस्थित होकर एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया कि दिनांक 29 सितंबर 21 को दोपहर 3 बजे मैं अपने गांव बदरा गया था उसकी पत्नी सागर मजदूरी करने चली गई थी। उस दौरान घर में उसकी नाबालिक पुत्री अकेली थी। तभी रात करीब 9ः30 बजे घर वापस आया तो उसकी नाबालिक लडकी ने बताया कि गांव का अवधेश सिंह रात 9 बजे घर के अंदर जबरदस्ती घुस आया था और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। हल्ला गोहार की तो बडे पापा, बडी मम्मी और अन्य घर के लोग आ गए तो आरोपी अवधेश बंधा तरफ भाग गया।

Shahdol News’ घर में जबरन घुसकर नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसे जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप में चिन्हित किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोेजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शहडोल के द्वारा पैरवी की गई।

Shahdol News’ घर में जबरन घुसकर नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *