Shahdol (संवाद)। बीते 3 साल पहले गांजा पीने के बहाने युवक को साथ ले गए आरोपियों ने युवक के सीने में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसके शव को पहाड़ी से नीचे फेंक कर पेट्रोल से उसके शरीर में आग लगा देने के मामले में न्यायालय ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Shahdol News: गोली मारकर मृतक के शरीर को पेट्रोल से जलाने वाले हत्यारों को आजीवन कारावास
मामले की सुनवाई करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश बुढ़ार श्रीमती सुमन उइके के द्वारा सत्र प्र0क्र0 15/21 शासन विरूद्ध अमित कोरी वगैरह में आरोपी 1. अमित कोरी उर्फ छोटू पिता ओमप्रकाश कोरी उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड क्र0 16 कच्छी मोहल्ला थाना धनपुरी जिला शहडोल म0प्र0 धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड, मोहम्मद असलम उर्फ मंजा पिता अब्दुल अजीज उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नं0 16 कच्छी मोहल्ला थाना धनपुरी जिला शहडोल म0प्र0 को धारा 302,120बी,34 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10 हजार रूपये के अर्थदंड, 201 भादवि0 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000/-रूपये के अर्थदंड, धारा 25(1)बी आयुध अधिनियम में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार रूपये अर्थदंड तथा धारा 27 आयुध अधि0 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एव 5 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
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घटना का विवरण
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 12.05.20 को आरोपी छोटू उर्फ अमित कोरी द्वारा अपचारी बालक के साथ मृतक सोनू उर्फ अरबाज रजा को मोटर साइकल में बैठाकर गांजा पीने के बहाने शाम करीब साढ़े आठ बजे कुसमाहा बड़ी जंगल तरफ ले गये वहां पर आरोपी असलम उर्फ मंजा पहले से था दोनों आरोपीगण मृतक सोनू के साथ मिलकर गांजा बना रहे थे तभी आरोपी असलम उर्फ मंजा आया और पिस्टल निकाल कर सोनू के सीने में गोली मार दी तो सोनू(मृतक) गिर गया फिर असलम पेट्रोल लेकर आया और घायल सोनू को घसीटते हुये चट्टान से नीचे गिराया और खोह में गिराकर बॉडी में आग लगा दी ।
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इसके बाद अपचारी बालक एवं आरोपी अमित कोरी के द्वारा सोनू की जली बॉडी को बोरे में भरकर मोटर साइकल से बेगा ओसीएम में स्थित फिल्टर प्लांट में लेकर आए और बोरे में भरकर पत्थर बांधकर ओसीएम खदान के पानी मे फेंक दिया। दिनांक 14.05.20 को ओसीएम खदान के पानी में मृतक की बॉडी बोरे में बधी हई तैरती देखी गई। मर्ग जांच एवं गुमसुदगी की रिपेार्ट की जांच उपरांत उक्त तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुई।
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प्रकरण सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विवेचना अधिकारी रतनाम्बर शुक्ला द्वारा अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगणों को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री कुबेन्द्र शाह ठाकुर सहा0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई । जिसमें अति0 डीपीओ0 बुढ़ार श्री राजकुमार रावत एवं एडीपीओ श्री मनोज कुमार पनिका जी का सहयोग रहा।