Shahdol News:पति की हत्यारिन पत्नी को आजीवन कारावास की सजा,प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सोते समय पति को उतारा था मौत के घाट

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शहडोल (संवाद)। शहडोल जिले के थाना ब्यौहारी अंतर्गत ग्राम तेंदुआ में एक हत्यारिन पत्नी के द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने के मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें हत्यारिन पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामला 20 दिसंबर 2019 का था।

पति की हत्यारिन पत्नी को आजीवन कारावास की सजा,प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सोते समय पति को उतारा था मौत के घाट

श्रीमान अपर सत्र न्यायाधीश ब्‍यौहारी द्वारा सत्र प्र0क्र0 16/20 शासन विरूद्ध संतोष पटेल वगैरह में महिला आरोपी देवकी पटेल पति रमेश पटेल उम्र करीब 37 वर्ष निवासी ग्राम तेंदुआ थाना ब्‍यौहारी जिला शहडेाल म0प्र को वी0सी0 के द्वारा धारा 302 भादवि0 में  दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री आर0 के0 चतुर्वेदी अतिरिक्‍त जिला लोक अभियोजन अधिकारी ब्‍यौहारी जिला शहडोल द्वारा पैरवी की गई ।

पति की हत्यारिन पत्नी को आजीवन कारावास की सजा,प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सोते समय पति को उतारा था मौत के घाट

घटना की जानकारी देते हुए संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 20 दिसंबर 2019 को जब रात्रि में ग्राम तेंदुआ निवासी मृतक रमेश पटेल अपने घर की परछी मे सो रहा था, उसी समय रात्रि करीब 9 बजे  आरोपी पत्नी देवकी पटेल ने अपने प्रेमी संतोष पटेल को बुलाकर सोते समय ही अपने पति का गला दबाकर हत्‍या कर दिये थे।

पति की हत्यारिन पत्नी को आजीवन कारावास की सजा,प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सोते समय पति को उतारा था मौत के घाट

घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई के द्वारा थाना ब्‍यौहारी में की गई थी। रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगणों को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।

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