Umaria: लापरवाही बरतने वाले पटवारी पर गिरी गाज,SDM बांधवगढ़ ने किया सस्पेंड

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उमरिया (संवाद) । कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन व्दारा लगातार राजस्व महा अभियान की मानीटरिंग की जा रही है । उन्होने जिले के समस्त एसडीएम को निर्देश दिए है कि अभियान में लापरवाही बरतने वाले राजस्व विभाग के मैदानी अमले पर सख्त कार्यवाही की जाए । इसी कडी मे बांधवगढ राजस्व अनुविभाग में  अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ रीता डेहरिया ने संतोष साहू, पटवारी हल्का बरहटा तहसील चंदिया को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार तहसील बिलासपुर जिला उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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ज्ञातव्य हो कि तहसीलदार चंदिया के प्रतिवेदन अनुसार राजस्व महाअभियान के तहत पटवारी हल्काद बरहटा की दिनांकवार यामों में बी-1 वाचन की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें संतोष साहू पटवारी बरहटा तहसील चंदिया जिला उमरिया को अपने हल्के में उपस्थित रहकर बी-1 वाचन का कार्य किया जाना था जिसमें वे अनुपस्थित पाए गए तथा वे 16 जुलाई  को आयोजित बैठक में भी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार श्री साहू 16 जुलाई 2024 से ही बिना सूचना के अपने हल्के एवं तहसील से अनुपस्थित है। इनकी अनुपस्थिति से राजस्व महाअभियान 2.0 का कार्य प्रभावित हुआ है। तहसीलदार चंदिया ने श्री साहू को जारी कारण बताओ सूचना पत्र का श्री संतोष साहू द्वारा न तो कोई जवाब प्रस्तुत किया गया, न ही ये स्वयं उपस्थित हुए।

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जारी आदेश में बताया गया है कि 19 जुलाई 2024 को संतोष साहू हल्का पटवारी बरहटा तहसील चंदिया द्वारा तहसील चंदिया के व्हाटसएप ग्रुप में फोटो शेयर करते हुए यह लेख किया गया है कि लोकल यूथ अभिमन्यु कुशवाहा द्वारा ग्राम कोयलारी एवं ताला में बी-1 वाचन किया गया। हल्का पटवारी द्वारा राजस्व सेवा महाअभियान 2.0 में स्वयं के स्थान पर अशासकीय व्यक्ति से बी-1 वाचन कराया जाना अनुचित व अनुशासनहीनता है। ऑफिस कानूनगो के मोबाईल पर संतोष साहू के व्हाट्स एप स्टेटस की फोटोज के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि श्री साहू बिना अवकाश स्वीकृति के अन्य राज्य गुजरात घूमने गये हुये हैं।

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तहसीलदार चंदिया के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि संतोष साहू, पटवारी हल्का बरहटा तहसील चंदिया जिला उमरिया का कृत्य अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है जो म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (प), (पप), (पप) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

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