ग्वालियर (संवाद)। मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में पदस्थ एक एसडीएम के ऊपर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है एसडीएम को मामले में लापरवाही करना महंगा पड़ गया है। सूचना अधिकार मामले में समय से जानकारी नही देने पर सूचना आयुक्त ने एसडीएम के ऊपर जुर्माना लगाया है।
MP: यहाँ जानिए आखिर SDM को क्यो लगा 25 हजार का जुर्माना,लापरवाही पड़ गई महंगी
मेरी जानकारी के मुताबिक ग्वालियर जिले के लश्कर तहसील के तत्कालीन एसडीएम अनिल बाबरिया के यहां सन 2022 में हुए अतिक्रमण के खिलाफ नीरज नामदेव नामक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। लेकिन उसे समय पदस्थ रहे एसडीएम अनिल बावरिया के द्वारा निर्धारित समय 30 दिन में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई थी। इसके बाद आवेदक ने मामले में राज्य सूचना आयुक्त को अपील कर दिया।
राज्य सूचना आयोग के द्वारा कई बार एसडीएम अनिल बावरिया को उपस्थित होने की नोटिस भेजी गई लेकिन वह निर्धारित समय और दिनांक में उपस्थित नहीं हुए। तब जाकर राज्य सूचना आयोग की तरफ से ग्वालियर लश्कर के तत्कालीन एसडीम के खिलाफ 25 हजार का जुर्माना लगाया है।
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