Umaria (संवाद)। मध्यप्रदेश में अब विधानसभा चुनाव का प्रचार अंतिम दौर पर है। इसके लिए जहां 17 नवंबर को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान किया जाना है। वहीं इसके लिए 48 घंटे पूर्व यानी कल 15 नवंबर को शाम 6 बजे शोरगुल वाला चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी और स्थानीय नेता चुपचाप तरीके से डोर टू डोर जाकर प्रचार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में कल 230 विधानसभा सीटों में एक ही चरण में 17 नवंबर को मतदान संपन्न कराया जाएगा वही मतों की गणना 3 दिसंबर को की जाएगी।
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जानकारी के मुताबिक शोरगुल प्रचार अवधि समाप्त हो जाने के बाद ऐसे राजनैतिक कार्यक्रताओं / दलीय कार्यक्रताओं/प्रचार में संलग्न ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विधानसभा क्षेत्र के बाहर से लाया जाता है एवं जो उस विधानसभा क्षेत्र के वोटर नहीं होते जहाँ वे प्रचार करते है, आगे उपस्थित नहीं रहना चाहिए । प्रचार अवधि समाप्त हो जाने के बाद जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए की ऐसे सभी व्यक्ति विधानसभा क्षेत्र से बाहर जा चुके हो।
जबकि राजनैतिक दल का ऐसा पदाधिकारी जो राज्य में दल का प्रभारी है के ऊपर उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा। किन्तु उसे राज्य मुख्यालय पर अपने ठहरने का स्थान सार्वजनिक करना होगा। यदि कोई राजनैतिक व्यक्ति चिकित्सीय कारणों से उक्त नियमों में छूट चाहता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की सलाह से मेडिकल बोर्ड का गठन कर संबंधित का हेल्थ चैक-अप करायेंगे ।
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मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा ईसीआई को प्रेषित की जायेगी। ईसीआई निर्णय करेगा। यदि ईसीआई ठहरने की अनुमति प्रदान करेगा तो वह व्यक्ति किसी भी राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा । उसके ठहरने के स्थान के सभी प्रवेश मार्गाे पर व्ही एसटी तैनात की जायेगी एवं ठहरने का खर्च अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जाएगा।