MP (संवाद)। मध्यप्रदेश के जिलों में पदस्थ कलेक्टरों को और भी अत्यधिक पावरफुल बनाने का निर्णय प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने लिया है। इस आदेश के तहत असामाजिक तत्वों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत अब सीधे कलेक्टर कार्यवाही कर सकेंगे। निश्चित रूप से प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक और असामाजिक गतिविधियों और उसमें शामिल असामाजिक लोगों पर नकेल कसने का काम किया जाएगा।
MP: 1अक्टूबर से और भी पावरफुल हो जाएंगे कलेक्टर, यहां जानिए मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय में बताया गया कि अब कलेक्टर अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर खुलकर कार्यवाही कर सकेंगे। आगामी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2024 तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा। जिले में लाइनऑर्डर और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले के कलेक्टर को यह पावर दिया गया है।
MP: 1अक्टूबर से और भी पावरफुल हो जाएंगे कलेक्टर, यहां जानिए मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला
बीते कुछ समय से पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं अशांति और भय का वातावरण या लगातार छिटपुट घटनाएं सामने आती रहती हैं। जिसके लिए अब कलेक्टर प्रदेश में कानून व्यवस्था और धार्मिक माहौल बिगाड़ने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत कार्रवाई कर सकेंगे।
MP: 1अक्टूबर से और भी पावरफुल हो जाएंगे कलेक्टर, यहां जानिए मोहन सरकार का यह बड़ा फैसला
आदेश में साफतौर पर लिखा गया है कि प्रदेश में लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने और प्रदेश में अव्यवस्था, अशांति फैलाने वाले लोग सक्रिय हैं। कलेक्टरों को दिए जा रहे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की शक्ति से निश्चित रूप से असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने का काम किया जाएगा जिसके परिणाम भी अच्छे आएंगे।