MP: कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव हाजिर हो,हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा शपथपत्र,कोर्ट को गुमराह करने का मामला

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भिंड (संवाद)। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव का एक और कारनामा सामने आया है लेकिन वह इस कारनामे में फंसते नजर आ रहे हैं। कलेक्टर के द्वारा एक जेल में बंद आरोपी को कोर्ट में फरार बताया गया। इस मामले खुलासा तब हुआ जब आरोपी जमानत पर जेल से रिहा हुआ। इस मामले में आरोपी की वकील ने ग्वालियर हाईकोर्ट की खंडपीठ में याचिका भी दायर की है। अब मामला कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद कोर्ट ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर शपथ पत्र मांगा गया है।

MP: कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव हाजिर हो,हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा शपथ पत्र,कोर्ट को गुमराह करने का मामला

वकील के द्वारा दायर याचिका में की सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि आरोपी जितेश 29 अप्रैल 2024 के दौरान जेल में बंद था। लेकिन भिंड जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के द्वारा जितेश को फरार बताया गया। जबकि कोर्ट के द्वारा आरोपी जितेश को 2 मई को जमानत  दिए जाने के बाद वह 3 मई को जेल से बाहर आया है। इसी दौरान 4 में को कलेक्टर भिंड के द्वारा आरोपी जितेश के खिलाफ 3 माह के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्यवाही किए जाने का आदेश दिया गया है।

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आरोपी जितेश के वकील यश शर्मा ने बताया कि पुलिस और प्रशासन के द्वारा जितेश के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत की गई कार्यवाही मैं गंभीर लापरवाही बढ़ती गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मामले में पहली सुनवाई 29 मई को की गई जिसमें कलेक्टर भिंड ने आरोपी जितेश को फरार बताया है। जबकि इस तारीख को वह एक अन्य मामले में जेल में बंद था। 1 मई को जितेश के खिलाफ रासुका की कार्यवाही शुरू की गई। लेकिन 2 मई को आरोपी जितेश की जमानत पर सुनवाई हो रही थी तब पुलिस और प्रशासन के द्वारा कोर्ट को रासुका के तहत की गई कार्यवाही की जानकारी नहीं दी गई।

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मामले में कलेक्टर भिंड के द्वारा कोर्ट को गुमराह करने और लापरवाही बरतने के चलते कोर्ट ने कलेक्टर भिंड को नोटिस जारी कर शपथ पत्र मांगा है। इस दौरान आरोपित जितेश के खिलाफ की गई रासुका की कार्रवाई के पूरे दस्तावेज भी कोर्ट में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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