उमरिया। कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन द्वारा खनिज के अवैध उत्खनन , परिवहन, भंडारण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए है। निर्देश के परिपालन में प्रभारी अधिकारी डॉ. विद्याकांत तिवारी, सहायक खनि अधिकारी दिवाकर चतुर्वेदी, खनि निरीक्षक प्रभात कुमार पट्टा एवं प्रभारी खनि निरीक्षक एन.एस. आर्मी की टीम द्वारा कुल 2 वाहनों को जप्त किया गया है, जिसमें तहसील चंदिया अंतर्गत गणेशपुर मार्ग खैरभार रोड पर वाहन क्रमांक एम पी 21जी1800 जिसके वाहन चालक श्री सोमनाथ यादव पिता नन्दीलाल यादव पता ग्राम बसाडी थाना बडवारा जिला कटनी (म.प्र.) एवं वाहन क्रमांक ओ डी 35ई7722 जिसके वाहन चालक मनोज महोबिया पिता लख्खूलाल महोबिया, निवासी ग्राम निपनिया तहसील पनागर जिला जबलपुर (म.प्र.) को मय खनिज रेत के अवैध परिवहन में जप्त किया गया। दोनों प्रकरणों में म.प्र. खनिज अवैध (खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम 2022 में निहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा रही है तथा अमले द्वारा लगातार सघन जाँच की जा रही है।
तहसीलदार ने रेत से भरी ट्रेक्टर ट्राली की जब्त
तहसीलदार बांधवगढ दिलीप सोनी ने बताया कि राजस्व निरीक्षक उमरिया लखनसिंह के साथ फार्मर रजिस्ट्री हेतु क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्राम कछरवार – खेरवाखुर्द मार्ग पर रेत से भरी हुई ट्रेक्टर नीले रंग की ट्राली (जिस पर वाहन नंबर अंकित नही था) में लोड खनिज (रेत) को अवैध परिवहन करते हुए पाया गया। मौके पर आवश्यक दस्तावेज (ट्रांजिट पास/ड्राइविंग लायसेंस/वर्क आर्डर इत्यादि) प्रस्तुत नही किये गये और न ही ट्रेक्टर वाहन में आगे एवं पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर लगा होना पाया गया जिस कारण वाहन को जप्त किया गया। वाहन चालक द्वारा ट्रेक्टर मालिक का नाम वाजिद अली उर्फ पिंटू भाई जान पिता स्व० मो० अली निवासी रमपुरी तहसील बांधवगढ़ बताया गया। मौके पर कार्यवाही का पंचनामा तैयार किया गया ट्रेक्टर वाहन को चौकी प्रभारी उप थाना भरौली की सुर्युदगी में दिया गया है।
अवैध रेत परिवहन करते हुए ट्रेक्टर वाहन के संबंध में नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही किए जाने हेतु प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु एसडीएम बांधवगढ को प्रेषित किया गया है।