Katni News: MLA संजय पाठक सहित 8 लोंगो पर अपहरण व मारपीट का केस दर्ज करने कोर्ट ने दिया आदेश,यहां जानिए क्या है पूरा मामला?

कटनी (संवाद)। बड़ी खबर कटनी जिले से आई है जहां विजय राघवगढ़ क्षेत्र के बीजेपी विधायक संजय पाठक सहित आठ लोगों पर मारपीट और अपहरण की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने के कटनी जिले की न्यायालय ने आदेश दिए हैं। पीड़ित के द्वारा दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विधायक से जुड़ा मामला होने के कारण इसे एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर स्थानांतरित कर दिया है। जिसमे आगे की सुनवाई अब एमएमए कोर्ट जबलपुर में होगी।
फरियादी पत्रकार रवि गुप्ता निवासी वैलिड घाट का आरोप है कि 23 मई 2022 को विजयराघवगढ़ क्षेत्र से विधायक संजय पाठक सहित 8 लोंगो के द्वारा उसका अपहरण कर मारपीट की गई थी। पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी गई थी। जिसकी शिकायत उसके द्वारा पुलिस कोतवाली में कई बार की लेकिन इसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद फरियादी ने जिले के पुलिस अधीक्षक से भी की गई थी लेकिन फरियादी को वहां से भी कोई राहत नहीं मिली।
फरियादी के द्वारा बताया गया कि बीजेपी विधायक संजय पाठक और उनके अन्य सात साथियों ने पत्रकार रवि गुप्ता को घर से रात्रि में फोर व्हीलर में जबरन अग़वाकर करीब साल भर पहले मारपीट की थी। जिसके बाद पीड़ित रवि ने कोतवाली थाने में शिकायत भी दर्ज करानी चाही, लेकिन सुनवाई न होने पर उसने कोर्ट का सहारा लिया। उसने 04 जुलाई 2002 को कटनी कोर्ट में परिवाद दायर किया।
रवि ने याचिका में कहा कि उसके साथ विजयराघवगढ़ क्षेत्र के बीजेपी विधायक संजय पाठक औऱ उसके साथियों, मनीष पाठक, विनय दीक्षित, गुड्डा जैन, अनुज तिवारी, मुकेश पांडे, सुधीर मिश्रा,निक्कू सरदार ने घर से उठाकर एकांत में ले जाकर मारपीट की, और जान से मारने की धमकी दी। उसने थाने में शिकायत की तो किसी ने मेरी बात तक नहीं सुनी, और वहां से मुझे भगा दिया। जिसके चलते मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
फरियादी रवि गुप्ता के द्वारा न्यायालय में दया याचिका की सुनवाई करते हुए लगभग डेढ़ साल बाद 4 सितंबर को जिला न्यायालय के प्रथम व्यवहार न्यायाधीश एवं वरिष्ठ खंड के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश स्नेहा सिंह की कोर्ट ने फरियादी रवि गुप्ता के साथ उसका अपहरण कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 323, 294, 365, 366, 506 बी के तहत केस दर्ज करने आदेश जारी किए हैं।
रवि गुप्ता मामले में उसके साथ अपहरण और मारपीट किए जाने के मामले में विजयराघवगढ़ क्षेत्र के विधायक संजय पाठक के शामिल होने के कारण न्यायालय ने कैसे को एमएलए कोर्ट जबलपुर ट्रांसफर किया है। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि इस केस में विधायक के शामिल होने के कारण यह कोर्ट विधायक के मामले में सुनवाई नहीं कर सकती, इसके लिए जबलपुर स्थित एमएलए कोर्ट ही सुनवाई कर सकती है, इसलिए यह केश एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है। विधायक के मामले में आगे की कार्यवाही एमएलए कोर्ट ही कर सकेगी।
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