Jabalpur News: मौजूदा विधायक बेटे और पूर्व विधायक मां सहित भाई को कोर्ट ने सुनाई सजा,बहु को प्रताड़ित करने का मामला

Editor in cheif
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जबलपुर (संवाद)। बड़ी खबर मध्यप्रदेश के संस्कारधानी जबलपुर से है जहां विधायक बेटे और उसकी मां पूर्व विधायक सहित भाई को न्यायालय ने कोर्ट उठने तक सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले से पूरे जबलपुर और बीजेपी पार्टी में सनसनी फैल गई। विधायक और पार्टी के समर्थक कोर्ट के बाहर जमा हो गए। इनके खिलाफ अपनी बहू को प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला कोर्ट में दायर किया गया था।

Jabalpur News: मौजूदा विधायक बेटे और पूर्व विधायक मां सहित भाई को कोर्ट ने सुनाई सजा,बहु को प्रताड़ित करने का मामला

दरअसल बहु को प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी मामले में कोर्ट में पेश परिवाद मामले में कोर्ट में भाजपा पार्टी के बरगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीरज सिंह और उसकी पूर्व विधायक मां प्रतिभा सिंह और उनके भाई गोलू सिंह को न्यायालय ने कोर्ट उठने तक की सजा सुना दी इसके अलावा सभी को ₹1000 के जमाने से दंडित किया है। जबलपुर में स्थित एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश विशेश्वरी मिश्रा ने यह सजा सुनाई है।

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मिली जानकारी के मुताबिक परिवादिया ज्योति सिंह के द्वारा कोर्ट में दायर याचिका में बताया गया कि उसका विवाह नितिन सिंह के साथ वर्ष 2007 में हुआ था जबकि नितिन के बड़े भाई अनुराग सिंह उर्फ गोलू का विवाह उसके बाद हुआ था बड़े भाई के विवाह के बाद ससुराल पक्ष के द्वारा ज्योति सिंह को मानसिक प्रताड़ना और जान से मारने की धमकी सहित तमाम प्रकार की प्रताड़ना की जाने लगी। इसके चलते ज्योति सिंह के पति ने उसे लेकर गांव में रहने लगा लेकिन उसके पति की हत्या के बाद ससुराल पक्ष के लोग उसे पुनः जबलपुर ले आए लेकिन उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा है।

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परिवार में बताया गया कि स प्रतिभा सिंह उसके बेटे नीरज सिंह और अनुराग सिंह के द्वारा उसके बगैर उपस्थिति में जिस घर में वह रहती थी वहां का तारा तोड़कर उसका सामान फेंक दिया गया इस दौरान उसके साथ यह सभी लोगों ने मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। जबकि इसकी शिकायत फरियादियां ने पुलिस थाने में भी दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तब जाकर फरियादियां के द्वारा कोर्ट में परिवाद दायर कर यवाही करने की मांग की गई थी।

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फरियादिया ज्योति सिंह के द्वारा न्यायालय में दायर परिवाद मैं सुनवाई करते हुए एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश विशेश्वरी मिश्रा के द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी के बरगी विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा विधायक नीरज सिंह विधायक मां प्रतिभा सिंह और उनके बेटे गोलू सिंह को अदालत उठने तक की सजा और जमाने से दंडित किया है।

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