Bhopal: बहुचर्चित व्यापम कांड में बड़ा फैसला,7 डॉक्टरों को विशेष अदालत ने सुनाई 7-7 साल की सजा

Editor in cheif
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MP (संवाद)। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित व्यापक कांड में सीबीआई की विशेष न्यायालय ने बड़ा फैसला दिया है जिसमें 7 डॉक्टरों को 7-7 साल की सजा और 10- 10 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। पूरा मामला साल 2009 का है जब व्यावसायिक परीक्षा मंडल मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा पीएमटी परीक्षा के दौरान कई स्टूडेंट को गलत तरीके से पास करके डॉक्टरी की एमबीबीएस पढ़ाई की जांच के दौरान मामले का बड़ा खुलासा हुआ था।

Bhopal: बहुचर्चित व्यापम कांड में बड़ा फैसला,7 डॉक्टरों को विशेष अदालत ने सुनाई 7-7 साल की सजा

पूरा मामला साल 2009 के उसे समय का है जब व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा पीएमटी की प्रवेश परीक्षा के दौरान उत्तीर्ण करने वाले एमबीबीएस के छात्रों को गड़बड़ी और गलत तरीके से पास किए जाने के बाद शिकायत में मध्य प्रदेश की जांच एजेंसी एसटीएफ के द्वारा पूरे मामले की जांच की थी। जबकि एसटीएफ की प्रारंभिक जांच में ही पूरा मामला सामने आ गया था। एसटीएफ ने जांच के दौरान पाया कि 2009 में संपन्न हुई पीएमटी की परीक्षा में व्यापक रूप से गड़बड़ी करके पेपर साल्वर की मदद से छात्रों को पास किया गया है और उन्हें डॉक्टर के लिए एमबीबीएस की पढ़ाई करने में सिलेक्ट कर दिया गया है।

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एसटीएफ की जांच के बाद जब मामले में व्यापक रूप से गड़बड़ी सामने आई तब जिम्मेदारों और इस घड़ी-बड़ी में शामिल लोगों के खिलाफ फिर दर्ज कर अभियोग चलाया गया। इनके ऊपर धारा 419 420 467 468 471 120 बी भारतीय दंड संहिता और मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम की धारा पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया।

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बाद में इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा भी कराई गई थी इसकी पहले इसी मामले में मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री उनके ओएसडी और व्यापम के डायरेक्टर सहित तमाम अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई थी। STF की ओर से न्‍यायालय में विशेष लोक अभियोजक सुनील श्रीवास्‍तव ने पैरवी की थी।विशेष न्यायालय के न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने यह फैसला सुनाया है।

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