शहडोल (संवाद)। श्रीमान संदीप कुमार सोनी माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट) शहडोल के द्वारा थाना गोहपारू के अपराध क्रं0 296/19, में आरोपी रामकरण यादव उम्र 38 वर्ष निवासी बुढनवाह, गोहपारू जिला शहडोल को धारा 376(3) भादवि एवं धारा 3(क) सहपठित धारा 4 उपधारा 2 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 366(ए) में 10 वर्ष का कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड, धारा 363 भादवि में सात वर्ष कारावास एवं 500/- अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(व्ही) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री विश्वजीत पटेल डीपीओ एवं श्रीमती सुषमा सिंह ठाकुर एडीपीओ, शहडोल द्वारा पैरवी की गई।
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि फरियादिया अपने पिता एवं नानी के साथ थाना में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 21/08/2019 को शाम करीब 06ः00 बजे गांव के सोनू यादव की दुकान पर अण्डे लेने गयी थी उस समय दुकान पर कोई नहीं था तभी गांव का रामकरण यादव मेरे पास आया और मुझे जबरदस्ती गोदी में उठाकर पास के खाली पडे मढईया में ले गया और फरियादिया के साथ जबरदस्ती गलत काम (बलात्कार) किया। उसके बाद आरोपी रामकरण यादव धमकी दे रहा था कि ये बात किसी को बताई तो तुझे और तेरे मां बाप को जान से मार दूगा। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोेजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।