शहडोल (संवाद)। बीते 4 साल पहले जिले के धनपुरी थाना अंतर्गत करौंदिया टोला में एक भतीजे ने अपने ही चाचा को रंजिशन कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी।जिसके बाद सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जिले के बुढ़ार माननीय न्यायालय प्रकाश कसेर अपर जिला एवं सत्रन्यायधीश के द्वारा थाना धनपुरी में अपने चाचा की हत्या का आरोपी संतोष बैगा ऊर्फदादू पिता प्रेमलाल बैगा उम्र 34 वर्ष करौंदिया टोला वण्डी खुर्द धनपुरी थानाधनपुरी जिला शहडोल म0प्र0 को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 50,000 अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादिव में 7 वर्ष काकारावास एवं 20,000 अर्थदण्ड से दंडित किया ।शासन की ओर से उक्त प्रकरण में श्री राजकुमार रावत, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढार जिलाशहडोल द्वारा सशक्त पैरवी की गई ।
घटना के संबंध में संभागीय जनसंपर्क अधिकारी नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि फरियादिया पार्वतीबैगा उम्र 31 वर्ष ने थाना धनपुरी में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई किमेरी जेठानी कॉलरी में नौकरी करती है मैं और मेरे पति छोटेलाल उन्हीं के साथ रहतेथे। इसी बात को लेकर मेरे जेठ का लडका संतोष बैगा मेरे पति से रंजिश रखता था। दिनांक17 मार्च 2018 को शाम करीब 7 बजे मेरे पति गांव से मिर्ची खरीद कर लाए और आंगन मेंबहू बसंती बाई को दिया मैं उसी समय परछी पर खडी थी उसी समय कुंआ की तरफ से संतोषबैगा हाथ में टांगी लिए आया और मेरे पति के गर्दन, सिर और चेहरे पर दो तीन बार मारा। मैं बचाने केलिए दौडी तो संतोष मुझे धक्का देकर गिरा दिया और टांगी लेकर भाग गया। इसके बाद मैं जाकर देखी तो मेरे पति मर चुके थे।
आरोपी संतोष ने मेरे पति की टांकी से मार कर हत्या की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना धनपुरी में पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय केसमक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन अधिकारी श्री राजकुमाररावत अति0डी0पी0ओ0 द्वारा अभियोजन साक्ष्य उपरांत दोषसिद्धि के संबध में मौखिकअंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए जिस पर विचार करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजनके प्रस्तुत तर्क का समर्थन तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपी को आरोपित धारा से दण्डित किया।