Umaria: CEO जिला पंचायत ने पंचायत सचिव को किया निलंबित,आदेश की अवहेलना करना महिला सचिव को पड़ा महंगा

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उमरिया (संवाद) । जिले के जनपद पंचायत कर के लिए अंतर्गत ग्राम पंचायत नरवर 25 की सचिव को लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना बड़ा महंगा पड़ा है। इसी वजह के कारण ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती अंकिता सिंह को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की अवधि में सचिव अंकिता सिंह को जनपद पंचायत कार्यालय करकेली अटैच किया गया है।

Umaria: CEO जिला पंचायत ने पंचायत सचिव को किया निलंबित,आदेश की अवहेलना करना महिला सचिव को पड़ा महंगा

सीईओ जिला पंचायत अभय सिंह ने श्रीमती अंकिता सिंह,पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नरवार-25, जनपद पंचायत करकेली को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए म.प्र. पंचायत सेवा अनुशासन एवं अपील नियम 1999 के नियम 4 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत करकेली नियत किया गया है। इन्हे निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है ।

Umaria: CEO जिला पंचायत ने पंचायत सचिव को किया निलंबित,आदेश की अवहेलना करना महिला सचिव को पड़ा महंगा

दरअसल जिले की जनपद पंचायत करकेली अंतर्गत ग्राम नरवार 25 जनपद पंचायत की सचिव श्रीमती अंकिता सिंह के द्वारा ग्राम पंचायत में उपस्थित रहकर अपने पदीय दायित्यों का निवर्हन नहीं किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप पंचायत सचिव अकिता सिंह को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । जिसमे सचिव श्रीमती सिंह के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब दिनांक 26 जून 2024 को तो प्राप्त हुआ, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

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इस प्रकार श्रीमती अंकिता सिंह, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नरवार-25, जनपद पंचायत करकेली द्वारा किया गया कृत्य वरिष्ठ कार्यालय के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है जो कि मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 03 के विपरीत होना पाया गया है। जिसके चलते सीईओ जिला पंचायत के द्वारा पंचायत सचिव अंकित सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उसे जनपद पंचायत करकेली कार्यालय अटैच किया गया है।

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