धार (संवाद)। मध्य प्रदेश की एक एसडीएम को 3 माह तक सिविल जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। एसडीएम के द्वारा लगातार मनमाने तरीके से लोगों के निर्माण को तोड़ने और उनकी बेवजह कार्य प्रणाली के चलते यह आदेश कोर्ट में दिए हैं कोर्ट के आदेश के बाद पूरे राजस्व महकमें हड़कंप मचा हुआ है। यह आदेश कोर्ट की अवमानना के चलते दिए गए हैं। इससे पहले भी उनके ऊपर इंदौर हाईकोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना लगाया था।
Big Breaking: एसडीएम को जेल भेजने के आदेश से मचा हड़कंप,अपनी कार्यप्रणाली के चलते कई बार सुर्खियों में रहे SDM
मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में खरगोन जिले के भीखन गांव तहसील में पदस्थ एसडीएम बोदर सिंह कलेश के द्वारा राजगढ़ निवासी मनोहर लाल जैन के 100 साल से ऊपर के बने मकान को तोड़कर नए तरीके से नगरीय निकाय से एनओसी लेकर बनाने के चलते बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। जबकि इसके पहले ही मनोहर लाल जैन के द्वारा नगर परिषद और नगरीय निवेश के तहत एनओसी प्राप्त कर ली गई थी। बावजूद इसके एसडीएम के द्वारा मकान को तोड़ दिया गया।
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एसडीएम की इस कार्यवाही के विरुद्ध मनोहर लाल जैन के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने के बाद मनोहर लाल जैन ने इस संबंध में एक याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की थी। इसके पहले धार जिले के सरदारपुर एसडीएम रहने के दौरान भी एसडीएम के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा दिखाकर एक वृद्ध का मकान तोड़ दिया था इस संबंध में भी बुजुर्ग के द्वारा उनके विरुद्ध याचिका दायर किया गया था।
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इन दोनों मामले में कोर्ट के द्वारा एसडीएम के द्वारा की गई कार्यवाही के विरुद्ध तैयारी याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एसडीम बोंदर सिंह कलेश के खिलाफ फैसला सुनाया है। जिसमें एसडीएम बोंदर सिंह कलेश को 3 महीने तक सिविल जेल भेजने का आदेश दिया गया है।वही उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है। एसडीएम के विरुद्ध इस कार्यवाही को लेकर राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है।